Menu Close

कोर्ट का आदेश, आमिर-किरण पर एफ.आय.आर दर्ज करे पुलिस

मुजफ्फरपुर : बिहार की एक अदालत ने मंगलवार को एक परिवादपत्र पर सुनवाई करने के बाद मुजफ्फरपुर सदर थाना को फिल्म अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। मुजफ्फरपुर व्यवहार न्यायालय के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (एसीजेएम) रामचंद्र प्रसाद ने अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा द्वारा दायर एक परिवादपत्र की सुनवाई करने के बाद मुजफ्फरपुर सदर थाना में आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान करने का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता ओझा ने बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा १२४ (ए), १५३ (ए) (बी),(सी) और १५३ के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश दिया गया है। ओझा ने सीजेएम कोर्ट में २५ नवंबर को परिवादपत्र दायर किया था, जिसमें इन दोनों पर आरोप लगाया गया था कि इनके बयानों से देश का माहौल खराब हुआ है और देश की छवि धूमिल हो रही है। अदालत ने २५ नवंबर को मामले की सुनवाई के लिए समय तय रखा था। मंगलवार को उसी पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

बिहार की एक अदालत ने मंगलवार को एक परिवादपत्र पर सुनवाई करने के बाद मुजफ्फरपुर सदर थाना को फिल्म अभिनेता आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।

स्त्रोत : आयबीएन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *