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गोरक्षा हेतु सक्षम कानून आवश्यक है – अधिवक्ता सुरेशचंद्र पंडा, बिश्‍वो गो सुरख्या बाहिनी, ओडिशा

अधिवक्ता सुरेशचंद्र पंडा, बिश्‍वो गो सुरख्या बाहिनी, ओडिशा

बिश्‍वो गो सुरख्या बाहिनी के राज्य अध्यक्ष सुरेशचंद्र पंडा ने अधिवेशन के द्वितीय उद्बोधन सत्र में उपस्थितों को संबोधित करते हुए कहा कि, गोरक्षा हेतु सक्षम कानून होना आवश्यक है । कानून बनाए बिना गोरक्षा की संभावना अल्प है, यह हमें जान लेना चाहिए । आज कानून न होने के कारण पुलिस-प्रशासन गोरक्षकों की नहीं सुनते । मैं ने कर्करोग जैसी दुर्धर व्याधि से गोमाता की कृपा के कारण बचने का अनुभव लिया है । गोरक्षा करते समय कसाइयों द्वारा हुए अनेक प्राणघाती आक्रमणों से गोमाता की कृपा से मैं बचा हूं । ओडिशा में ५ सहस्र से अधिक गायों को हमने हत्या से बचाया है । इसके साथ ही गोशाला चलाकर उनका संवर्धन किया है।

अधिवक्ता सुरेशचंद्र पंडा ने आगे कहा, ‘‘गोरक्षा करना हमारा कर्तव्य ही है । जब तक कानून नहीं बनता, तब तक गोरक्षा का कार्य हमें करना ही है; परंतु गोरक्षा का कार्य वास्तविक अर्थों में पूर्ण होने के लिए कानूनी पद्धति से गोरक्षा होना आवश्यक है । इसके लिए गोरक्षा का कानून बनना चाहिए । हमारा पक्ष सत्य का पक्ष है । देवता, गोमाता के आशीर्वाद से हमें संवैधानिक मार्ग से गोरक्षा करनी है ।’’

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