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भुसावळ ( महाराष्ट्र) की हिन्दू धर्मजागृति सभा के पश्चात् टी. राजासिंह तथा आयोजकों पर अपराध प्रविष्ट !

  • कथित धार्मिक अनबन उत्पन्न करने का पुलिस का कहना !
  • क्या यह हिन्दुओं की गला दबोचने की वृत्ति नहीं है ? जब अन्य पंथीय नेता अथवा धर्मगुरुओं द्वारा धार्मिक अनबन उत्पन्न करनेवाला वक्तव्य किया जाता है, उस समय पुलिस क्या करते हैं ?

भुसावळ – यहां के टी.वी. पॉवर मैदान में १३ मई को हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित ‘हिन्दू धर्मजागृति सभा’ उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई । इस सभा के लिए संबोधित करनेवाले भाग्यनगर के प्रखर हिन्दुत्वनिष्ठ विधायक टी. राजासिंह ने धार्मिक अनबन उत्पन्न करनेवाला वक्तव्य किया, यह आरोप कर उनके साथ सभा के आयोजक सर्वश्री उमेश जोशी, भूषण महाजन इत्यादि पर दंडविधान की १५३ (अ), २९५ (अ), १८८ तथा ३४ इन धाराओं के नीचे अपराध प्रविष्ट किया । यह समाचार स्थानीय समाचारपत्रिकाओं में प्रकाशित किया गया है । बाजारपेठ पुलिस थाने के हवालदार छोटु माणिकराव वैद्य अपराधी है । सहाय्यक पुलिस अधीक्षक निलोत्पल के मार्गदर्शन के नीचे बाजारपेठ पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक चंद्रकांत सरोदे आगे की जांच कर रहे हैं ।

स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात

 

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