जळगांव : प्रतिष्ठान ‘हिन्दुस्थान युनिलिवर’ द्वारा अपने सर्फ एक्सेल नामक उत्पाद के प्रसारित विज्ञापन में पुनः एक बार जानबूझकर हिन्दुओं के त्योहारों के नामपर हिन्दुओं का अनादर किया गया है । अतः इस प्रतिष्ठान के संचालकों के विरुद्ध भारतीय आपराधिक संहिता धारा २९५ अ एवं १५३ अ के अनुसार अपराध प्रविष्ट किया जाए तथा इस विज्ञापन के कारण धार्मिक तनाव की संभावना होने से इस विज्ञापन के प्रसारणपर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाए, इन मांगों के लेकर हाल ही में हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से भुसावळ के प्रांताधिकारी श्रीकुमार चिंचकर को ज्ञापन सौंपा गया । इस अवसरपर हिन्दू जनजागृति समिति के कार्यकर्ता उपस्थित थे ।