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घाटकोपर (मुंबई) – हिन्दू जनजागृति समिति के उद्बोधन के उपरांत दुकानदारों ने राष्ट्रध्वज की प्रतिमा छापे हुए टी-शर्ट्स की बिक्री रोकी !

Update

प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा राष्ट्रध्वज के अनादर की अनदेखी !

राष्ट्रध्वज का अनादर रोकने का प्रयास करनेवाले हिन्दू जनजागृति समिति के श्री. बळवंत पाठक का अभिनंदन !

दुकानों में बिक्री के लिए रखे गए राष्ट्रध्वज की प्रतिमा छापे हुए टी-शर्ट्स !

मुंबई : राष्ट्रीय मानचिन्हों का दुरूपयोग रोकनेवाले कानून १९५० की धारा २ एवं ५, साथ ही राष्ट्र प्रतिष्ठा अनादर प्रतिबंध अधिनियम १९७१ की धारा २, बोधचिन्ह एवं नाम (अनुचित उपयोग के लिए प्रतिबंधित) अधिनियम १९५० इन ३ कानूनों के अनुसार राष्ट्रध्वज का अनादर दंडनीय अपराध है । ऐसा होते हुए भी घाटकोपर की मंडी में स्थित कुछ दुकानों और घूमते ब्रिकेताओं द्वारा राष्ट्रध्वज की प्रतिमा छापे हुए टी-शर्ट्स की बिक्री की जा रही थी । ९ अगस्त को हिन्दू जनजागृति समिति का मुंबई जनपद समन्वयक श्री. बळवंत पाठक द्वारा दुकानदारों और घूमते बिक्रेताओं का इस संदर्भ में उद्बोधन किए जाने के उपरांत उन्होंने ऐसे टी-शर्ट्स की बिक्री रोकी ।

श्री. बळवंत पाठक अपने कुछ काम के कारण घाटकोपर गए थे, तब वहां के पदपथ पर एक कपडा बिक्रेता इस प्रकार के टी-शर्ट्स की बिक्री करता हुआ उन्हें दिखाई दिया । श्री. पाठक द्वारा उसका उद्बोधन किए जाने के उपरांत उसने बिक्री के लिए रखे हुए टी-शर्ट्स को बिक्री से हटा दिया । वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित अन्य एक दुकान में भी इसी प्रकार टी-शर्ट्स बिक्री के लिए रखे गए थे । श्री. पाठक ने उस दुकानदार का भी उद्बोधन किया; परंतु उस दुकानदार ने उसका उद्देश्य राष्ट्रध्वज के अनादर का न होने की बात कही । तब श्री. पाठक ने राष्ट्रध्वज की प्रतिमा अंकित टी-शर्ट परिधान करने से पसीने के कारण उसे दुर्गंध आना और उसका गंदा होने के माध्यम से अज्ञानवश राष्ट्रध्वज का अनादर होने का भान कराया । उस पर उस दुकानदार ने उसके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट की बिक्री करेगा; परंतु इसके आगे इस प्रकार के टी-शर्ट्स बिक्री के लिए नहीं मंगवाने का आश्‍वासन दिया । वास्तव में कुछ समय उपरांत वहां जाने पर श्री. पाठक को बिक्री के लिए रखे गए टी-शर्ट्स हटाए जाने का दिखाई दिया ।

पुलिस एवं प्रशासन की राष्ट्रध्वज के अनादर के संदर्भ में अनदेखी !

प्रतिवर्ष राष्ट्रीय त्योहारों के दिन जिला प्रशासन की ओर से प्रत्येक पुलिस थाने को राष्ट्रध्वज का अनादर करनेवालों पर कार्यवाही करने का परिपत्रक भेजा जाता है । सरकार की ओर से भी उस प्रकार से आवाहन किया जाता है । अतः पुलिस एवं प्रशासन इसकी अनदेखी करते हैं, यह दिखाई दाता है । (ऐसे कर्तव्यहीन पुलिसकर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्यवाही होनी ही चाहिए, ऐसा राष्ट्रप्रेमी जनता को लगता है ! – संपादक)


10 अगस्त

राष्ट्रध्वज छापे गए टी-शर्ट की बिक्री कर ध्वजसंहिता का उल्लंघन करनेवालों के विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर राष्ट्रध्वज का अनादर रोकिए !

  • हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से घाटकोपर पुलिस प्रशासन को ज्ञापन प्रस्तुत कर की गई मांग !
  • अनादर करनेवाले टी-शर्ट्स की बिक्री करनेवाले १३ दुकानों की सूची पुलिस विभाग को सौंपी गई !

मुंबई : घाटकोपर की मंडी में कपडों की बिक्री करनेवाले अनेक दुकानदारों और पदपथ पर बैठनेवाले बिक्रेताओं ने अपनी दुकानों में तिरंगी, साथ ही राष्ट्रध्वज की प्रतिमा छापे हुए टी-शर्ट बिक्री के लिए रखे हैं । इन टी-शर्ट्स परिधान करने के उपरांत उन्हें पसीने की गंध आती है, साथ ही उन्हें धोते समय कहीं पर भी रखा जाता है, जिससे राष्ट्रध्वज का अनादर होनेवाला है । ध्वजसंहिता के अनुसार यह राष्ट्रध्वज का अनादर है । अतः इस प्रकार के टी-शर्ट्स की बिक्री करनेवालों पर पुलिस कानूनी कार्यवाही करें और उनके विरुद्ध अपराध पंजीकृत कर इन आपत्तिजनक टी-शर्ट्स को जब्त किया जाए । हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से यह मांग की गई है । इस संदर्भ में १० अगस्त को समिति की ओर से श्री. रवींद्र नलावडे ने घाटकोपर पुलिस थाने में ज्ञापन प्रस्तुत किया है ।

इस ज्ञापन में राष्ट्रध्वज की भांति दिखनेवाले टी-शर्ट्स की बिक्री करनेवाले १३ दुकानों के नाम भी दिए गए हैं । इस ज्ञापन में कहा गया है कि क्रांतिकारियों ने राष्ट्रध्वज भूमि पर न गिरे; इसके लिए लाठियां खाईं और आवश्यकता पडने पर अपने प्राणों का भी बलिदान दिया । स्वतंत्रता की प्राप्ति के उपरांत इस प्रकार से राष्ट्रध्वज का अनादर तो क्रांतिकारियों के बलिदान का उपहास ही है न ? राष्ट्रध्वज का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है । जो बिक्रेता शासन के आदेश का उल्लंघन कर प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज और राष्ट्रध्वज की प्रतिमा छापे हुए टी-शर्ट्स की बिक्री कर रहे हैं तथा जो व्यक्ति, संगठन और समूह राष्ट्रध्वज का अनादर करते हैं, उन पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाए ।

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