नए सिरे से सुनवाई के आदेश
मथुरा जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाते हुए शाही ईदगाह ट्रस्ट और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की याचिकाओं को निस्तारित कर दिया। उच्च न्यायालय ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ मथुरा के जिला जज को नए सिरे से सुनवाई कर आदेश पारित करने को कहा है। सभी पक्षकारों को मथुरा के जिला जज के यहां नए सिरे से अपनी दलीलें पेश करनी होगी।
उच्च न्यायालय ने पूरे केस को मथुरा के जिला जज को रिमांड बैक कर दिया है। सिविल कोर्ट ने जिस सिविल सूट को खारिज कर दिया था उस फैसले के खिलाफ श्रीकृष्ण विराजमान ने जिला जज के यहां रिवीजन अर्जी दाखिल की थी। जिला जज ने सिविल कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया था और फिर से सुनवाई का आदेश पारित किया था। जिला जज के इसी आदेश को ईदगाह ट्रस्ट कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। आज जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच ने फैसला दिया है।
अमीनी सर्वे पर भी लगी है रोक
इससे पहले भी श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह जमीनी विवाद में कोर्ट का आदेश आया था। शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था। लेकिन अब रोक के बाद शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर अमीन नहीं जायेगा।
फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगाई थी। शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। अमीनी सर्वे का आदेश हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा दिया गया था। लेकिन शादी ईदगाह के पक्षकारों की याचिका पर सुनवाई के दौरान इसपर रोक लगा दी गई थी।
25 दिसंबर
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सर्वे का आदेश
मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में सिविल न्यायालय का बड़ा आदेश शनिवार को आया। सिविल न्यायालय ने अमीन सर्वे रिपोर्ट के दिए आदेश दिए हैं। दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और सुरजीत सिंह यादव की याचिका पर ये आदेश दिया गया है। श्रीकृष्ण जन्मभूमि की 13।37 एकड़ भूमि मामला 20 जनवरी को मामले पर अगली सुनवाई करेगी। 20 जनवरी तक अमीन को सर्वे रिपोर्ट पेश करनी होगी। शाही ईदगाह के अंदर जाकर अमीन ये सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगा। उसे नक्शा बनाकर न्यायालय में रिपोर्ट पेश करनी होगी।
Mathura Court orders Gyanvapi-like survey of disputed site in Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah row
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— ANI Digital (@ani_digital) December 24, 2022
श्रीकृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह विवाद केस में शनिवार को मथुरा की सिविल न्यायालय ने विवादित परिसर का सर्वे करने का आदेश जारी किया है। राजस्व अधिकारी अमीन को 20 जनवरी 2023 तक नक्शे सहित शाही ईदगाह विवादित परिसर की सर्वे रिपोर्ट न्यायालय को सौंपनी होगी। न्यायालय ने सभी वादी-प्रतिवादी को भी नोटिस भेजा है। सिविल जज की न्यायालय ने विवादित स्थल के सर्वे का ये आदेश दिया है। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि हिंदू सेना की की याचिका पर आदेश हुआ है।
न्यायालय में दावा श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13।37 एकड़ भूमि मुक्त कराने और शाही ईदगाह को विवादित स्थल से हटाने के लिए दाखिल किया गया था। सिविल जज ने हिंदू सेना के दावे पर शाही ईदगाह मस्जिद का अमीन सर्वे करने का यह आदेश पारित किया। 20 जनवरी तक अमीन को इसकी सर्वे रिपोर्ट पेश करनी होगी।
उल्लेखनीय है कि वाराणसी में ज्ञानवापी केस में न्यायालय ने ऐसे ही आदेश पारित किया था। हालांकि बाद में कथित शिवलिंग मिलने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद शृंगार गौरी मंदिर के मामले ने नया मोड़ ले लिया। ज्ञानवापी केस को लेकर तमाम याचिकाएं निचली न्यायालय के साथ हाईन्यायालय औऱ सुप्रीम न्यायालय में लंबित हैं। इसमें सुप्रीम न्यायालय में दाखिल याचिका में पूजा स्थल कानून को लेकर सर्वे को चुनौती दी गई थी।
स्रोत: zee news