लोकेशन साबित नहीं कर पाई NIA
उदयपुर (राजस्थान): उदयपुर में हुई टेलर कन्हैयालाल की हत्या के मामले ने पूरे देश में आग फैलाई थी । अब इस हत्याकांड में शामिल आरोपी मोहम्मद जावेद को कोर्ट ने जमानत दे दी है । गुरुवार को जस्टिस पंकज भंडारी की खंडपीठ ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है । जिसमें कोर्ट ने कहा कि NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने केवल कॉल डिटेल्स के आधार पर गिरफ्तारी की है । लेकिन जावेद की लोकेशन साबित नहीं कर सकी ।
कुल 11 आरोपियों के खिलाफ दायर की थी चार्जशीट
बता दें कि बीते 2 साल पहले 2022 में राजस्थान के उदयपुर में हुई कन्हैयालाल टेलर की हत्या मामले ने पूरे देश को सन्न कर दिया था. इस मामले को लेकर काफी दंगे भी देखने को मिले थे । मामले पर एक्शन लेते हुए एनआईए ने 2 पाकिस्तानी नागरिकों समेत कुल 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी ।
इन आोरपियों में मोहम्मद जावेद का भी नाम शामिल था । इस हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद और फरहाद मोहम्मद उर्फ बबला को 2023 में गिरफ्तार किया गया था । अब सोमवार को कोर्ट ने मोहम्मद जावेद को भी 1 लाख रुपयों के मुचलके पर जमानत दे दी है । साथ ही इस हत्याकांड का एक और मुख्य आरोपी फरहाद मोहम्मद पहले से ही जमानत पर है ।
क्या बोला कन्हैयालाल का बेटा…
आरोपी जावेद को जमानत मिलने के बाद कन्हैयालाल साहू के बेटे यश साहू ने कहा कि इस तरह से उनके पिता के हत्याकांड के आरोपियों को जमानत मिलती रहेगी, तो उनका और आत्मविश्वास बढ़ता रहेगा । वह आगे भी इस तरह की वारदात को अंजाम देंगे । पूर्व में भी एक आरोपी को जमानत दी गई थी । यश ने कहा कि उनके पिता के मुख्य हत्यारे मोहम्मद गोष और रियाज को कब सजा मिलेगी इस बारे में भी उन्हें कुछ नहीं मालूम है । जबकि वह लगातार कई समय से न्याय की गुहार की मांग कर रहे हैं ।
स्त्रोत: new18