किसी भी तरह के मरम्मत की अनुमति नहीं
वाराणसी – वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद स्थित व्यासजी तहखाने की छत पर मुलिमों के प्रवेश पर रोक और मरम्मत को लेकर हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। राखी सिंह समेत अन्य की तरफ से यह याचिका सिविल जज सीनियर डिवीज़न हितेश अग्रवाल की कोर्ट में दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई में दोनों पक्षों की तरफ से बहार पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
शुक्रवार को इस याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश हितेश अग्रवाल की कोर्ट ने व्यासजी तहखाने में हो रही पूजा को यथावत जारी रखते हुए कस्टोडियन जिलाधिकारी वारणसी को किसी भी तरह के मरम्मत कार्य का आदेश देने से इनकार कर दिया और हिंदू पक्ष की याचिका को ख़ारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से याचिका अस्वीकार कर दी और यथास्थिति बरकरार रखा। अब हिंदू पक्ष इस मामले को लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील करेगा।
याचिका में की गई थी ये मांग
गौरतलब है कि जब जनवरी में कोर्ट व्यास जी तहखाने में पूजा-पाठ का अधिकार मिलने के बाद लखनऊ के जन उद्घोष सेवा संस्था ने एक याचिका डाली थी। इस याचिका में व्यासजी के तलगृह की छत पर मुस्लिमों के इकट्ठा होने से रोकने की मांग की गई थी। वादीगण की तरफ से कहा गया था कि व्यासजी के तलगृह की छत जर्जर हो गई। उसके मरम्मत कराने और तलगृह की छत पर मुस्लिमों को इकट्ठा होने से रोकने का आदेश दिया जाए। लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीज़न ने इस याचिका को ख़ारिज कर दिया। बता दें कि ऐसा ही एक प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में भी दाखिल की गई है, जिस पर सुनवाई लंबित है।
स्रोत : हिन्दी न्यूज 18