आश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, कलियुग वर्ष ५११६
हिन्दू देवी-देवता एवं राष्ट्रपुरुषोंके छायाचित्रवाले पटाखे विक्रयके लिए न रखनेकी सूचना देनेवाले जनपदाधिकारी कार्यालयका अभिनंदन !
सांगली (महाराष्ट्र) – हिन्दुओंके त्यौहार दशहरा एवं दीपावली अब आ रहे हैं । इन त्यौहारोंके लिए भारी मात्रामें पटाखे क्रय किए जाते हैं । इसलिए जनपद प्रशासनद्वारा सभी पटाखे विक्रेताओंको ‘हिन्दू देवी देवता एवं राष्ट्रपुरुषोंके छायाचित्रवाले पटाखे विक्रय हेतु न रखें, अन्यथा उचित कार्यवाही की जाएगी,’ ऐसी सूचना दी गई है । (अन्य जनपदोेंंको भी इसका अनुकरण करना चाहिए ।-संपादक, दैनिक सनातन प्रभात ) अनेक पटाखे विक्रताओंने अनुमति पत्र ले जाते समय जनपद प्रशासनसे कहा कि वे ऐसे पटाखे नहीं रखेंगे ।
जनपद दंडाधिकारीद्वारा आवाहन किया गया है कि पटाखेका बारुद विक्रय करने हेतु निश्चित किए स्थानोंके अतिरिक्त अन्य स्थानोंपर विक्रय नहीं होने चाहिए, अन्यथा विस्फोटक अधिनियम १८८४ के अनुबंधोंके अनुसार कार्यवाही कर फौजदारी अपराध प्रविष्ट किए जाएंगे । अतः कोई भी बिना अनुमतिके पटाखे विक्रय केंद्र न लगाएं ।
स्त्रोत : दैनिक सनातन प्रभात