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गाय मारने या तस्करी करने वालों पर रासुका या गैंगस्टर एक्ट लगाओ – सुलखान सिंह, डीजीपी, उत्तर प्रदेश

गौ-तस्करी की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह ने नए आदेश जारी किए हैं। नए आदेश में उन्होंने कहा है कि, गौ-तस्करी करने वालों के ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए। इक्नॉमिक टाइम्स के अनुसार, डीजीपी सिंह ने कहा, “गौ-हत्या और तस्करी रोकने की आवश्यकता है। इस काम के लिए अपराधियों पर एनएसए १९८० या फिर गैंगस्टर ऐक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करना चाहिए।” इस कानून के तहत किसी भी आरोपी व्यक्ति को तीन महीने या फिर उससे ज्यादा के लिए हिरासत में रखा जा सकेगा। वहीं एनएसए मामले के तहत दर्ज किए गए केस को लेकर राज्य सरकार को केंद्र सरकार इसकी जानकारी ७ दिन के अंदर देनी होगी।

खबर के अनुसार, सोमवार (५ जून) को डीजीपी ने लखनऊ में हुई बैठक के दौरान नए आदेश पुलिस अधिकारियों को दिए। कानून व्यवस्था को लेकर डीजीपी ने और कई निर्देश बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों को दिए। वहीं नए आदेश में पुलिस अधिकारियों को यह भी कहा गया है कि, पुलिस अपराधियों-माफियाओं की बेल को रोकने के लिए कड़े प्रयास किया करें। उन्होंने आदेश दिए कि, नोएडा और गाजियाबाद में पुलिसिंग देहली से बेहतर होनी चाहिए।

स्त्रोत : जनसत्ता

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