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लव जिहाद के विरुद्ध लडने हेतु कानून का प्रभावी उपयोग  आवश्यक – अधिवक्ता सुशील अत्रे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय प्रबोधिनी

अधिवक्ता सुशील अत्रे, स्वातंत्र्यवीर सावरकर राष्ट्रीय प्रबोधिनी

विद्याधिराज सभागृह, रामनाथी (गोवा) – यहां चल रहे अखिल भारतीय हिन्दू अधिवेशन में १५ जून को आयोजित ‘लव जिहाद एवंं धर्मांतर को प्रतिबंध आवश्यक’ विषय पर उपरोक्त चर्चासत्र में अधिवक्ता सुशील अत्रे ने कहा कि, ‘लव जिहाद’ एक प्रकार का युद्ध है एवं हिन्दुओं को यह लडाई करनी ही पडेगी । इस युद्ध में कानून का प्रभावी उपयोग कर सकते हैं । लव जिहाद में जो युवतियां, महिला फसती हैं, उन पर होनेवाले अत्याचारों के विरुद्ध अपराध प्रविष्ट करने हेतु भारतीय दंडविधान धारा ३६६, ३६६ ए तथा ४१८ का उपयोग करना संभव है । इसके अतिरिक्त लडकी अल्पवयीन है, तो ‘पोक्सो एक्ट’ अंतर्गत भी अपराध प्रविष्ट कर सकते हैं । पुलिस द्वारा अपराध प्रविष्ट करने मना करने पर भारतीय दंडविधान १५४ के अंतर्गत संबंधित पुलिस के वरिष्ठ को हम परिवाद कर सकते हैं ।

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