अमेरिकी उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा ६ इस्लामिक-बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध को आंशिक रूप से प्रभावी करने की अनुमती दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ७ देशों के मुसलमानों के अमेरिका आने पर रोक लगाई थी, परंतु न्यायालय ने इस रोक को खारिज कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने ६ देशों के नागरिकों का नाम ही प्रतिबंधित सुची में शामिल किया था, इनमें सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिक शामिल थे। नयी सूची में ट्रम्प ने इराक का नाम प्रतिबंधित सुची से हटा दिया था। ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने के न्यायालय के आदेश की आलोचना करते हुए इसे ‘अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बुरा निर्णय’ बताया था।
ट्रंप के ६ देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के आदेश को कई राज्यों की न्यायालयों ने खारिज कर दिया था। हवाई के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध के प्रभावी होने से महज कुछ ही घंटे पहले इसपर रोक लगार्इ थी। अमेरिकी जिला जज डेरिक वाटसन ने फैसला सुनाया कि हवाई राज्य ने ट्रंप के शासकीय आदेश को कानूनी तौर पर दी गई चुनौती के संदर्भ में इस बात को मजबूती से स्थापित किया था कि यदि इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाता है तो इससे ‘‘अपूर्णनीय क्षति’’ होगी।
स्त्रोत : जनसत्ता