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सिंगापुर : भारतीय मूल के व्यक्ति को नशीली दवाओं की तस्करी के मामले में २४ कोडे मारने के साथ उम्रकैद की सजा

भारत ने भी नशीली पदार्थोंकी तस्करी के लिए कठोर सजा होनी चाहिए, एेसी जनता की अपेक्षा है ! – सम्पादक, हिन्दूजागृति

सिंगापुर : सिंगापुर में भारतीय मूल के मलेशियाई व्यक्ति को नशीली दवाओं की तस्करी करने के मामले में २४ कोड़े मारने के साथ आजन्म कारावास की सजा सुनाई गई है। द स्ट्रेट्स टाइम्स की खबर के अनुसार, ३० वर्षीय सरवानन चंद्रम को नियंत्रित दवाओं का आयात करने का दोषी पाया गया। उसे अधिकतम २४ कोड़े मारने की सजा भी सुनाई गई। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में कहा कि सरवानन केवल दवाएं पहुंचाने का काम करता था और उसने दवाओं की तस्करी का पता लगाने में अधिकारियों की मदद की। इसके कारण जज ने इसके लिए अनिवार्य मौत की सजा के बजाय उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। (नाइजीरियाई जिहादियों ने छह ग्रामीणों की हत्या की: मिलिशिया)

सरवानन को नियंत्रित दवाओं के दस बंडलों के साथ पकड़ा गया। पांच नवंबर २०१४ को उसने एक कार किराये पर ली और दक्षिणी मलेशिया के जोहोर प्रांत में आया नाम के दवा गिरोह के मुखिया से मिला, जहां उसने दवाओं के दस बंडल एकत्रित किए। आया के बॉडीगार्ड और निजी चालक के तौर पर काम करने वाले सरवानन ने अपनी कार में इन बंडलों को छिपा रखा था। बचाव पक्ष के वकील सिंगा रेतनाम ने गत महीने न्यायालय में अपनी अंतिम दलीलों में कहा कि सरवानन ने आया से १२७० सिंगापुर डॉलर लिए थे क्योंकि उसके पास अपने बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे।

समाचारपत्र ने बताया कि सरवानन पांच नवंबर २०१४ को जोहोर लौटा और उसके मालिक ने उससे पैसे लौटाने के लिए कहा लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। इसके बदले में वह तंबाकू के१० पैकेट पहुंचाने पर राजी हो गया। बचाव पक्ष ने कहा कि सरवानन को लगा था कि वह तंबाकू के दस पैकेट पहुंचा रहा है। उसे नहीं पता था कि इसमें नशीली दवाएं हैं। बहरहाल, अभियोजन ने कहा कि सरवानन की बात निराधार है।

स्त्रोत : खबर इण्डिया टीव्ही

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