यहां भाजपशासित हरियाणा में गोवंश हत्या प्रतिबन्ध कानून लागू है फिर भी गोमांस की बिरयानी परोसी जाना यह एक गंभीर विषय है । केवल कानून बनाकर कुछ नहीं होगा उसे अमल में लाने के लिए सरकार ने कठोर प्रयास करने चाहिए, एेसी हिन्दुआेंकी अपेक्षा है। – सम्पादक, हिन्दूजागृति
हरियाणा पुलिस ने सोमवार को गोमांस की बिरयानी बेचने के आरोप में सात धर्मांधों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस के अनुसार, मामला मेवात के फिरोजपुर झिरखा थाने में सात मुस्लिमों के खिलाफ दर्ज किया गया है। इन पर कथित तौर पर गोमांस की बिरयानी बेचने और उसका व्यापार करने का आरोप है। दर्ज की गई प्राथमिकी के अनुसार, मामले में वकील, साजिद, हाकिम, जमशेद, इरशाद, फारूक और इसराइल नाम के ७ आरोपी हैं। इसराइल फिरोजपुर झिरका के निकट रावल गांव का निवासी है, जबकि बाकी सभी छह आरोपी दोहा गांव के निवासी हैं।
आरोपियों पर हरियाणा गोवंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम, 2015 व पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। हरियाणा गोवंश संरक्षण व गौसंवर्धन अधिनियम के तहत गौकशी मामले में १० साल कारावास की सजा का प्रावधान है।