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मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज पर मेहरबान पाक सरकार, न्यायालय ने समाप्त की नजरबंदी

पाकिस्तान की एक न्यायालय ने मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और प्रतिबंधित आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद  को रिहा कर दिया है । जनवरी से नजरबंद हाफिज को यह राहत पंजाब प्रांत की एक न्यायिक समीक्षा बोर्ड ने दी है ।

हाफिज की नजरबंदी अवधि को और तीन माह तक बढ़ाने की सरकार की याचिका को खारिज करते हुए बोर्ड ने उसकी रिहाई का आदेश दे दिया । बोर्ड ने कहा, ‘ पाकिस्तान  सरकार को आदेश दिया गया है कि यदि हाफिज किसी अन्य केस में वांछित नहीं है तो उसे रिहा किया जाए ।

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पिछले महीने लाहौर उच्च न्यायालय ने हाफिज पर लगाई गई पाबंदी को तीस दिन तक बढ़ाने की अनुमति दी थी जिसकी अवधि अगले सप्ताह समाप्त हो रही है । इसके पहले आतंकवाद निरोधी कानून के तहत पंजाब सरकार ने गत ३१ जनवरी को हाफिज और उसके चार सहयोगियों- अब्दुल्लाह उबैद, मलिक जाफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी काशिफ हुसैन को ९० दिन के लिए हिरासत में ले लिया था । सईद के चारों सहयोगी पिछले महीने अक्तूबर में ही रिहा हो गए थे ।

गौरतलब है कि, अमेरिका ने सईद पर एक करोड़ डालर का र्इनाम रखा है । जेयूडी को प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-ताइबा का संचालन करने वाला संगठन समझा जाता है । लश्कर-ए-ताइबा ने ही २००८ में मुंबई में हुए २६/११ के आतंकी हमले को अंजाम दिया था ।

स्त्रोत : अमर उजाला

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