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पीलीभीत : ‘नरभक्षी’ युवक नजीम को फांसी की सजा, बच्चे को मारकर बनाया था निवाला

पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र में २१ फरवरी २०१७ को ६ वर्षीय मासूम बच्चे के हत्यारे और उसे निवाला बनाने वाले को अपर जिला सत्र न्यायालय ने मंगलवार को सजा-ए-मौत दी है । साथ ही न्यायालय ने २५ हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया है ।

अमरिया थाना क्षेत्र के वार्ड नं १ कुरैशियान के निवासी मोहम्मद नईम उर्फ गउआ के पुत्र मोहम्मद मोनिश (६ वर्ष) की २१ फरवरी २०१७ को हत्या कर दी गई थी । उसका पडोसी नजीम उसको बेर खिलाने के बहाने को पहले तो अपने घर लाया । फिर उसको धारदार चाकू से काटकर उसको निवाला बनाने लगा था । घटना दोपहर लगभग १२ बजे की है, जब मोहनीश घर से लापता था ।

परिजनों को नहीं पता था कि, बच्चे का शव बगल के ही एक घर में पडा है । पुलिस ने जांच की तो पता चला कि, मोनिश की हत्या उनका पडोसी नजीम मियां ने ही की है । वह स्मैक और अन्य नशे का आदी था । एक दिन पहले ही नशे की बात को लेकर उसका उसकी मां से झगडा हो गया था । इस पर नजीम ने मां पर भी छुरी से हमला कर दिया था । मौके पर पहुंची पुलिस ने नजीम को हिरासत में ले लिया था । घटना की वीभत्सता इसी से पता चलती है कि नजीम ने बालक की हत्या कर उसके कोई टुकडे किये थे । इस मामले में थाना अमरिया में आरोपी नजीम मियां पुत्र सनब्बर के खिलाफ धारा ३०२, ३७७ तथा पास्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करा कर शव का पोस्टमार्टम कराया गया था ।

अमरिया थाने में दर्ज मुकदमे की विवेचना उपनिरीक्षक सच्चिदानंद राय ने की और आरोप पत्र न्यायालय भेज दिया । आरोपपत्र न्यायालय ने स्वीकार कर इस मामले की सुनवाई की । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार शुक्ला ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनी । आरोपी की ओर से कोई वकील न होने पर न्यायालय ने न्यायमित्र के रूप में केशव किशोर गुप्ता को आरोपी की ओर से वकील नियुक्त किया । अपर जिला शासकीय अधिवक्ता काजी रिफाकत हसन फरहान ने अभियोजन की ओर तथ्य पेश किये, जबकि आरोपी खुद को निर्दोष बताता रहा ।

दोपहर ३ बजे प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारोपी को धारा ३०२ में सजा-ए-मौत का एलान किया । इसके अलावा धारा ३७७ में १० साल की सजा पाॅक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा सुनाई । वहीं उस पर कुल २५ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया । सजा सुनाये जाने के समय आरोपी नाजिम अदालत में मौजूद था । प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने पुनः आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया ।

स्त्रोत : न्युज १८

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