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विवादित फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ की रिलीज को सर्वोच्च न्यायालय की अनुमती, विरोध में सिख संगठन

विवादित फिल्म नानक शाह फकीर की रिलीज को सर्वोच्च न्यायालय की मंजूरी

नई देहली : विवादित फिल्म नानक शाह फकीर को सर्वोच्च न्यायालय से हरी झंडी मिल गई है ! सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जब सेंसर बोर्ड ने फिल्म को रिलीज प्रमाणपत्र दे दिया है तो किसी को उसे रोकने का हक नहीं है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों सरकारों को निर्देश जारी किए हैं कि वे फिल्म रिलीज के लिए कानून व्यवस्था बनाएं। कोर्ट अब ८ मई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा।

विरोध में अकाल तख्त

अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह

बता दें कि सिख धर्म की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त फिल्म ‘नानक शाह फकीर’ के विरोध में है। उसने फिल्म को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी गुरबचन सिंह ने कहा कि हम लोगों ने विवादित फिल्म नानक शाह फकीर को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि अब सर्वोच्च न्यायालय ने फिल्म पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। ऐसे में फिल्म अब तय तारीख पर ही रिलीज होगी। गौरतलब है कि फिल्म १३ अप्रैल को रिलीज होनी है। फिल्म में सिख गुरु गुरुनानक देव पर दिए अंशों पर आपत्ति जता कर सिख गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी फिल्म का विरोध कर रही है। उनका कहना है कि सिख गुरु को जीवित स्वरूप में दिखाए जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है !

सिख सेंसर बोर्ड बनाने पर जोर

जत्थेदार ने कहा कि सिख सेंसर बोर्ड की स्थापना की जाएगी और सिनेमा निर्माताओं के लिए सिख और सिख धर्म से संबंधित किसी भी योजना पर काम करने से पहले बोर्ड से अनुमति लेना आवश्यक किया जाएगा !

स्त्रोत : जागरण

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