धर्मशिक्षा के अभाव के कारण महान हिन्दू धर्म के देवी देवताआें का अनादर करनेवाला कार्टून बनानेवाली स्वाति वी तथा उसे शेअर करनेवाले तमाम हिन्दुद्वेषी क्या अन्य धर्मीयों के आस्थाआें काे एेसे कार्टून के रुप में दिखाने का दु:साहस करेंगे ? बलात्कार जैसी समस्याआे ने आज जो चरम सीमा पार की है उसके लिए हिन्दू देवी-देवताआें को जिम्मेदार या एेसी घटनाआे में हिन्दू देवी-देवताआें को क्यो लाया जाता है ? हम याद दिला दे कि, रामराज्य में अकेली महिला सोने के गहने पहनकर रात १२ बजे भी बिना किसी भय के यात्रा कर सकती थी इतना रामराज्य महिलाआें के लिए सुरक्षित था । परंतु आज की लोकशाही न महिलाआें को सुरक्षा देने में सफल हुर्इ है, आैर न ही इस देश को । एेसी स्थिती में देवताआें का अनादर करने के बजाय देश की यंत्रणा में क्या सुधार ला सकते है इसकी आेर अगर लोग ध्या दे तो समस्या का हल जल्दी मिल सकता है । – सम्पादक, हिन्दुजागृति
(इस छायाचित्र को प्रकाशित करने का उद्द्येश्य किसी की भावना को आहत करने का नहीं है, किंतु विडंबन कैसे किया जा रहा है ये समझ में आये इसलिए प्रकाशित किया है ! – संपादक, हिन्दुजागृति)
हिन्दू देवी देवताओं को लेकर सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट को फिर से पोस्ट करने और किसी खास समुदाय की भावनाएं आहत करने के लिए एक अंग्रेजी टेलीविजन चैनल के पत्रकार के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है । पुलिस ने मामला गत सप्ताह एक वकील करूणा सागर कशिमशेट्टी की शिकायत के बाद दर्ज किया ।
करुणा सागर ने पुलिस से की गई शिकायत में कहा कि, जब मैं अपना ट्विटर एकाउंट चेक कर रहा था तो मैने देखा कि अहमद शब्बीर नाम के किसी व्यक्ति ने राम सीता को आपत्तिजनक तरीके के कार्टून में डाला गया था । ये पोस्ट हिन्दू देवी देवता को निशाना बनानेवाला था । उन्होंने आरोप लगाया कि, यह न केवल हिन्दुओं की भावनाओं को आहत करनेवाला बल्कि शत्रुता बढानेवाला भी है और यह जानबूझकर किया गया प्रयास है !
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, शिकायत के बाद शब्बीर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा २९५ ए के तहत एक मामला दर्ज कर लिया गया है । पुलिस उपायुक्त (पूर्वी क्षेत्र) एम रमेश ने कहा कि, जांच के दौरान यह पता चला कि एक महिला पत्रकार स्वाति वी ने मूल रूप से कार्टून बनाया था ।
पुलिस के सहायक आयुक्त (मालापेट डिवीजन) के । नरसिंह ने कहा कि, आगे की जांच के परिणाम के आधार पर पुलिस इस बारे में फैसला करेगी कि क्या, महिला पत्रकार के खिलाफ एक और मामला दर्ज करना होगा ?
स्त्रोत : न्यूज 18