गाजियाबाद के मदरसे में १० साल की बच्ची से रेप के मामले में सनसनीखेज तथ्य सामने आए हैं ! इस मामले में पुलिस मंगलवार (१९ जून) को चार्जशीट दाखिल कर दिया है । पुलिस की जांच में पता चला है कि बच्ची के साथ मदरसे में २ बदमाशों ने सामुहिक बलात्कार किया था । इससे पहले बच्ची को नशीला पानी दिया गया, जिसे पीकर वह बेहोश हो गई थी । १९ पन्नों की चार्जशीट में आरोपियों की हैवानित का जिक्र पुलिस ने बडे विस्तार से किया है । पुलिस के अनुसार इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि रेप को अंजाम देनेवाला एक दूसरा शख्स फरार है ! इस मामले में पुलिस को एक तीसरे अभियुक्त की भी तलाश है जिसने लडकी को लालच देकर बुलाया । पुलिस ने चार्जशीट में आरोप लगाया, “गिरफ्तार किये गये शख्स ने अपने आप को दूसरे की तरह पेश किया और लडकी को फोन किया, इसी दिन लडकी किडनैप हुई थी, इस शख्स ने बच्ची को कहा कि उसकी छोटी बहन उसे मिलने के लिए बुला रही है । इस शख्स ने उसे एक आइसक्रीम पार्लर के पास बुलाया, इसके बाद इसने बच्ची को किडनैप कर लिया और उसे मदरसा ले गया । इसके बाद इस आरोपी ने अपने दोस्त की मदद से उसे बंधक बनाये रखा । आरोपी का यही दोस्त अब फरार है !
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पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी बच्ची को लेकर मस्जिद की टैरेस पर गया, और उसे वहां पडी लकडियों में छिपने को कहा । इसके बाद, जब मदरसे का मौलवी वहां से चला गया तो मुख्य आरोपी बच्ची को लेकर दूसरे फ्लोर पर गया । पुलिस ने इस मामले में मौलवी पर पोक्सो कानून की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है । पुलिस का कहना है कि मौलवी को पूरे घटनाक्रम की जानकारी थी और उसे पुलिस को सूचना देना चाहिए थी । चार्जशीट आरोपी ने बच्ची को पानी पीने को दिया । इस पानी में नशीला पदार्थ मिला था, इसे पीकर वह बेहोश हो गई । इसके बाद आरोपी और उसके दोस्त ने कथित तौर पर लडकी के साथ रेप किया । आरोपियों ने सबूत मिटाने के लिए अपना और बच्ची के फोन को तोड दिया । सुबह बच्ची दर्द से तडपती हुई उठी । आरोपी ने बच्ची को नहाने और कपडे बदलने को कहा । पुलिस का कहना है कि मदरसे में आरोपी समेत ६ लोग पढ़ते और रहते थे ।
चार्जशीट के अनुसार पुलिस ने दोनों टूटे मोबाइल बरामद कर लिये हैं । ये मोबाइल मदरसे के पास खाली पडे प्लॉट में पडे थे । पुलिस ने IMEI नंबर की मदद से इसे हासिल किया है । पुलिस का कहना है कि आरोपी और उसका दोस्त लडकी बनकर बच्ची से बात करता था । चार्जशीट में लिखा है, “पुलिस ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड के अध्ययन के बाद पाया है कि बच्ची और आरोपी के बीच मार्च १३ से लेकर अप्रैल २१ तक फोन पर बातचीत हुई थी । बच्ची ने लडकी बनकर कॉल कर रहे आरोपियों को २७ बार फोन किया था, जबकि आरोपियों ने १० साल की बच्ची को ४० दिनों में ३३३ बार कॉल किया । अप्रैल २१ को आरोपी का फोन लोकेशन बच्ची के घर के नजदीक था, यहां से आरोपी ने बच्ची को तीन बार फोन किया, जबकि आखिरी कॉल गाजियाबाद से किया गया था !” पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी पर आईपीसी की धारा ३६३ (अपहरण), ३७६ डीबी (१२ वर्ष की कम उम्र की बच्ची से एक या एक से अधिक लोगोंद्वारा रेप) धारा २०१ (अपराध के सबूत को मिटाना) और पोक्सो एक्ट की धारा ४/६ लगाई है !
स्त्रोत : जनसत्ता