संभल : उत्तर प्रदेश के संभल जिले में तीन तलाक के बाद हलाला के नाम पर महिला की जबरन ससुर से शादी कराई गई। ससुर ने महिला का रेप किया और वह गर्भवती हो गई। बाद में उसे फिर घर से निकाल दिया गया। पुलिस ने पीडिता की शिकायत के आधार पर उसके ससुर, पति और दो मौलवियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
यह घटना नखासा थाने की है। बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक प्रेम प्रकाश ने बताया कि, महिला ने डीएम को लिखित शिकायत की थी। इस शिकायत में महिला ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने तीन तलाक दे दिया था। तीन तलाक के बाद उसे वापस अपने पास रखने के लिए हलाला करने को कहा गया।
पीडिता का निकाह ७ दिसम्बर २०१४ को नखासा थाना क्षेत्र के तुर्तीपुरा इलाह इलाके में हुआ था। महिला का आरोप है कि २५ दिसंबर, २०१५ की रात को उसके ससुराल के लोगों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इस मामले में उसने ३ जनवरी, २०१६ को अपने ससुराल के लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
बाद में २४ दिसम्बर २०१६ को दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया और वह अपने ससुराल चली गई। उसके बाद उसके पति, ससुर और उसके पति के मामा ने कहा कि चूंकि तलाक हो चुका है, इसलिए अब हलाला भी करना पडेगा।
महिला का आरोप है कि काफी मना करने के बावजूद दो कथित मौलवियों को लेकर आया गया। दोनों मौलवियों ने कहा कि वह उसके ससुर से उसका निकाह करा देंगे और ‘हलाला‘ के बाद वह सुबह उसे तलाक दे देगा। उसके बाद उसका निकाह फिर से पति से करा दिया जाएगा। करीब दो घंटे बाद उसका ससुर से निकाह करा दिया गया।
उसे ससुर के साथ कमरे में बंद कर दिया जहां उसने उससे बलात्कार किया। सुबह ससुर ने उसे तलाक दे दिया और उसे इद्दत के नाम पर एक कमरे में बैठा दिया गया। इस दौरान उसके पति ने भी उसके साथ बलात्कार किया और वह गर्भवती हो गई। बाद में वह अपने मायके चली आई जहां उसने एक बेटे को जन्म दिया।
शिकायत पर जान से मारने की धमकी
महिला ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि उसने अपने साथ हुए इस जुल्म के खिलाफ उसने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, तब से आरोपी और कुछ मौलाना उसे तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। अपर पुलिस महानिदेशक ने बताया कि उनके आदेश पर इस मामले में महिला के पति, ससुर, पति के मामा और दो अज्ञात मौलवियों के खिलाफ सामूहिक बलात्कार के आरोप में रविवार को मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स