नई देहली : हैदराबाद के गोकुल चाट और लुंबिनी पार्क में २००७ में हुए दोहरे बम विस्फोट मामले में एक न्यायालय ने इंडियन मुजाहिदीन के दो आतंकियों को दोषी करार दिया है और दो को बरी कर दिया है। न्यायालय पांचवे आरोपी की सजा पर फैसला सोमवार को सुनाएगी। वहीं दोषी करार दिए गए आरोपियों की सजा पर फैसला भी सोमवार को ही होगा। इन दोहरे बम धमाकों में ४४ लोगों की जान चली गई थी और ६८ लोग घायल हो गए थे।
अतिरिक्त मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश टी श्रीनिवास राव ने अनीक शफीक सईद और मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने इस मामले में फारुक शार्फुद्दीन तरकश और मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख को बरी कर दिया है। इस मामले में पांचवे आरोपी तारिक अंजुम की सजा पर फैसला न्यायालय १० सितंबर को करेगी।तेलंगाना पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस शाखा ने मामले की जांच की और पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ये सभी इंडियन मुजाहिदीन के कथित आतंकवादी थे। एजेंसी ने पांचों आरोपियों के खिलाफ चार आरोप-पत्र दायर किए थे और दो फरार आरोपियों रियाज भटकल और इकबाल भटकल को भी नामजद किया था। गिरफ्तार आरोपियों – मोहम्मद अकबर इस्माइल चौधरी, अनीक शफीक सईद, फारुक शार्फुद्दीन तरकश, मोहम्मद सादिक इसरार अहमद शेख और तारिक अंजुम को २७ अगस्त को चेरलापल्ली केंद्रीय कारागार से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था जहां वह वर्तमान में कैद हैं।
दोहरे विस्फोट और दिलसुखनगर इलाके में फुट ओवरब्रिज के नीचे से एक बम मिलने के संबंध में आरोपियों पर भादंसं की धारा ३०२ (हत्या) और अन्य संबंधित धाराओं तथा विस्फोटक सामग्री अधिनियम की धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। अभियोजन पक्ष के अनुसार अनीक शफीक सईद ने लुंबिनी पार्क में बम रखा था जबकि गोकुल चाट पर रियाज भटकल ने बम रखा था वहीं एक और बम इस्माइल चौधरी ने रखा था।
तारिक अंजुम पर विस्फोट के बाद अन्य आरोपियों को शरण देने का आरोप है। प्रसिद्ध भोजनालय गोकुल चाट के पास हुए विस्फोट में ३२ लोगों की जान चली गई थी और ४७ घायल हो गए थे जबकि राज्य सचिवालय से सटे लुंबिनी पार्क के ओपन एयर थिएटर में हुए विस्फोट में १२ लोग मारे गए थे और २१ अन्य घायल हुए थे।
स्त्रोत : NDTV इंडिया