राजस्थान के अलवर में पहलू खान केस में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश (क्रम संख्या-१) सरिता स्वामी ने इस केस में फैसला सुनाते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया है। गो-तस्करी के शक में अप्रैल ०१, २०१७ को कथित गोरक्षकों की भीड द्वारा पहलू खान की पिटाई की गई थी। २ दिन बाद पहलू की मौत हो गई थी।
पहलू खान की हत्या के मामले में अलवर जिला न्यायालय ने बुधवार (अगस्त १४, २०१९) को अपना फैसला दिया है। पहलू खान की हत्या की घटना में ९ आरोपित पकडे गए, जिनमें से २ नाबालिग हैं। इनमें से बुधवार को न्यायालय ने ६ आरोपितों पर फैसला सुनाया है। विपिन यादव, रविन्द्र कुमार, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार उर्फ धोलिया और भीम राठी को लेकर यह फैसला सुनाया गया है। जबकि, नाबालिग आरोपितों पर सुनवाई जुवेनाइल न्यायालय में की जा रही है।
फैसला आने के बाद न्यायालय से बाहर निकले पहलू खान पक्ष के वकील कासिम खान ने कहा कि केस की जाँच सही ढंग से नहीं की गई है। उन्होंने पुलिस पर राजनीतिक दबाव में चार्जशीट पेश करने का भी आरोप लगाया।
स्त्रोत : ऑपइंडिया