हिन्दू जनजागृति समिति के विगत १५ वर्षों से चले आ रहे ‘राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, अभियान’ का परिणाम – संपादक, हिन्दुजागृति
ठाणे : गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज छपी टी-शर्ट बेचनेवाले दो लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। एक अधिकारी ने बताया कि दोनों की पहचान डोंबीवली के जलिंदर कार्लिकार और अमर अदरगी के रूप में की गई है।
बताया जा रहा है कि हिंदू जनजागृति समिति की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। डोंबीवली पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक वी.एम. पवार ने बताया कि राष्ट्रीय ध्वज छापे जानेवाली टी-शर्ट को जब्त कर लिया गया है।
उन्होंने बताया कि भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार तिरंगे का उपयोग किसी पोशाक अथवा वर्दी के हिस्से के रूप में नहीं किया जा सकता। न ही कुशन, रूमाल या किसी ड्रेस मेटेरियल पर इसे कढ़ाई करके उकेरा जा सकता है। भारतीय ध्वज संहिता-२००२ को २६ जनवरी, २००२ से लागू किया गया है। इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है !
स्त्रोत : जागरण