बलात्कार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को देखते हुए एक राज्य ने दोषियों को नपुंसक बनाने के लिए केमिकल के उपयोग का निर्णय लिया है। अमेरिका के अलाबामा में इसको लेकर नया कानून बनाया गया है। नए कानून के तहत १३ साल से कम उम्र के बच्चों के साथ सेक्स अपराध करने वालों को नपुंसक बनाने के इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं या दवा दी जा सकती है।
कानून के अनुसार, बच्चों के साथ सेक्स अपराध के दोषियों को पैरोल पर छोडे जाने से पहले इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। इंजेक्शन की वजह से व्यक्ति का सेक्स ड्राइव घट जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, इंजेक्शन लगाने के बाद इसका असर हमेशा के लिए नहीं रहेगा। बल्कि कुछ वक्त तक ही इसका असर हो सकता है। पैरोल लेने से करीब एक महीने पहले से ये इंजेक्शन लगाए जाएंगे।
खास बात ये है कि इंजेक्शन का खर्च दोषी व्यक्तियों को ही देना होगा। इंजेक्शन नहीं लगवाने का निर्णय करने वाले लोगों को जेल से नहीं छोडा जाएगा।
न्यायालय ही इस चीज को तय करेगा कि कब तक दोषी को इंजेक्शन लगाए जाने की आवश्यकता है। अलाबामा में कानून बनाए जाने के साथ ही अब अमेरिका में ७ ऐसे राज्य हो जाएंगे जहां केमिकल कैस्ट्रैक्शन के उपयोग का प्रावधान है। इनमें लूसिआना और फ्लोरिडा शामिल हैं।
केमिकल कैस्ट्रैक्शन में टैबलेट या इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इससे टेस्टोस्टिरोन का प्रॉडक्शन प्रभावित होता है और व्यक्ति का सेक्स ड्राइव कमजोर होता है। हालांकि, ट्रीटमेंट बंद होने के बाद इसका असर घटने लगता है।
हालांकि, अमेरिकी सिविल लिबर्टी यूनियन ऑफ अलाबामा ने नए कानून की आलोचना की थी। यूनियन ने कहा था कि यह साफ नहीं है कि इस स्टेप का असल में कितना असर होता है। जब राज्य लोगों पर प्रयोग करता है तो यह संविधान के खिलाफ होता है।
स्त्रोत : आज तक