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भारत के पक्ष में आईसीजे का निर्णय, कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक

कुलभूषण जाधव

जासूसी के कथित आरोप में पाकिस्‍तान की जेल में बंद भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव के मामले में बुधवार को हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) अपना फैसला सुना दिया है।  इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान ने वियना समझौते का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने पाकिस्तान को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने का निर्देश दिया हैयेआईसीजे में इस मामले में पिछली सुनवाई 18 से 21 फरवरी तक हुई थी। आज आने वाले इस फैसले पर भारत और पाकिस्‍तान दोनों की निगाहें हैं। अगर कोर्ट का ये फैसला कुलभूषण और भारत के पक्ष में आया तो साफ तौर पर यह एक बड़ी जीत होगी।

भारतीय नौसेना के रिटायर अधिकारी कुलभूषण जाधव को अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी और आतंकवाद के आरोप में  मौत की सजा सुनाई थी। भारत ने कुलभूषण की सजा के ऐलान पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। इसके बाद भारत ने अंतरराष्ट्रीय अदालत का रुख किया था। अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में करीब दो साल तक भारत ने लड़ाई लड़ी। कुलभूषण फिलहाल पाकिस्तान की जेल में बंद हैं।

पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 3 मार्च 2016 को जासूसी और आतंकवाद के आरोप में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया था। इसके बाद जाधव को मौत की सजा सुनाई गई थी। 25 मार्च 2016 को भारत को जाधव की हिरासत की जानकारी मिली।

स्त्रोत : न्यूज १८

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