उत्तर प्रदेश के अलीगढ में विशेष न्यायाधीश अनिल कुमार सिंह की न्यायालय ने नाबालिग को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म के मामले में साजिद को २० साल की सजा सुनाई है। साथ ही ४२ हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साजिद उर्फ संटू हरियाणा के मेवात जिले का कुख्यात अपराधी है।
अमर उजाला में प्रकाशित खबर के अनुसार ५ फरवरी २०१५ को अलीगढ के टप्पल क्षेत्र में १५ वर्षीय बच्ची को उसकी पडोस की एक महिला शौच के बहाने अपने साथ लेकर गई। रास्ते से उसे अगवा कर लिया गया।
बच्ची की खोजबीन करने पर उसके पिता को पता चला कि पडोस में रहने वाली महिला समीना, नजराना, मूसा, इकबाल, शमी और साबिर की मदद से साजिद उर्फ संटू ने उसे अगवा कर लिया है।
इसके बाद लडकी के परिजन पंचायत के पास गए। लेकिन उन्हें मदद नहीं मिली। बाद में मामला थाने पहुँचा। एसएसपी के निर्देश पर ३० मई को मुकदमा दर्ज हुआ। २८ अगस्त २०१६ को बच्ची को बरामद कर साजिद को गिरफ्तार किया गया। किशोरी ने उस पर दुष्कर्म के आरोप लगाए थे जो जाँच में सही पाए गए।
स्त्रोत : आॅप इंडिया