बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य
सुलतानपुर (उत्तरप्रदेश) : हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने के मामले में सीजेएम ने गुरुवार को बीएसपी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। स्वामी प्रसाद के खिलाफ गैरजमानती वॉरंट जारी किया गया है।
सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले कूरेभार क्षेत्र के जूड़ापट्टी गांव निवासी अनिल तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सीजेएम परवेज अहमद की अदालत में २३ सितंबर २०१४ को मामला दायर किया था। दर्ज केस में उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री मौर्य ने २२ सितंबर को जनसभा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की थी।
तिवारी द्वारा दर्ज केस में यह भी कहा गया है कि समाचार पत्रों में प्रकाशित उनका बयान पढ़ने से उन्हें ठेस पहुंची। मौर्य का उक्त बयान धार्मिक भावना भड़काने वाला है। अदालत में अनिल तिवारी व तेज बहादुर सिंह तथा श्रवण कुमार पांडेय का बयान दर्ज किया गया। २० नवंबर २०१४ को सीजेएम ने बीएसपी महासचिव के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश देते हुए अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था।
गुरुवार को सुनवाई के दौरान परिवादी ने अभियुक्त के जानबूझ कर हाजिर न होने का तर्क दिया। स्वामी प्रसाद की ओर से रिवीजन भी दायर किया गया है। सीजेएम ने मौर्य को अनुपस्थित मानकर गैर जमानती वॉरंट जारी करने का आदेश दिया। मुकदमे की अगली सुनवाई पांच जनवरी को होगी।
स्त्रोत : नवभारत टाइम्स