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मंदिरों के बर्तन तथा वस्तुओं की नीलामी करने का केरल सरकार का निर्णय उच्च न्यायालय ने किया निरस्त

केरल के ‘हिन्दू सेवा केंद्र’ के याचिकापर निर्णय

कोची (केरल) : मंदिरों के बर्तन तथा दीयों जैसे वस्तुओं की नीलामी करने के केरल सरकार के निर्णय को केरल उच्च न्यायालय ने निरस्त किया है । इस विषय में ‘हिन्दू सेवा केंद्र’ नामक हिन्दू संस्था ने न्यायालय में याचिका दायर की थी । ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष की सरकार हमारे मंदिरों की लूट हेतु नए नए मार्ग खोज रही है, परंतु हम अपने मंदिरों को उन्हें हाथ भी नहीं लगाने देंगे’ यह चेतावनी ‘हिन्दू सेवा केंद्र’ के अधिवक्ता प्रथीश विश्वनाथ ने ट्विट के माध्यम से केरल सरकार को दी है । वे केरल के प्रसिद्ध हिन्दुत्वनिष्ठ अधिवक्ता है ।

प्रत्येक मंदिर से १ लाख रूपए ‘मुख्यमंत्री सहायता निधी’ को देने के निर्णय को भी न्यायालय ने किया निरस्त

केरल उच्च न्यायालय ने ‘मलबार देवस्वम बोर्ड’ के हर एक मंदिर से १ लाख रूपए तथा कर्मचारियों के वेतन से कुछ रकम ‘केरल मुख्यमंत्री सहायता निधी’ को देने के निर्णय को भी निरस्त किया है । इस विषय में भी ‘हिन्दू सेवा केंद्र’ ने एक याचिका दायर की थी ।

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