राजस्थान के जोधपुर स्थित मदेरणा में कुछ जिहादी युवकों द्वारा हिन्दू-देवताओं को गाली दिए जाने वाले मामले में कोर्ट ने आरोपितों को जमानत देने से इनकार कर दिया है। बता दें कि ये घटना 13 जुलाई की है, जब महामंदिर थाने में 30-40 जिहादी युवकों की भीड़ के खिलाफ हिन्दू भावनाओं को आहत करने का मामला दर्ज कराया गया था। आरोपितों में कई नामजद और अज्ञात भी शामिल हैं। गिरफ्तार आरोपितों को जमानत नहीं दी गई है।
पुलिस ने इस मामले में दो आरोपित नदीम खान और इरफ़ान खान को गिरफ्तार किया था। दोनों आरोपितों ने कोर्ट में जमानत पत्र पेश करते हुए आग्रह किया था कि वो दोनों निर्दोष हैं और ये मामला मामूली झगड़े से जुड़ा हुआ है। जोधपुर एडीजे कोर्ट के पीठासीन अधिकारी मनोज जोशी ने उनका पक्ष सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका ख़ारिज कर दी और उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया।
परिवादी मुकेश कुमार द्वारा दर्ज कराए गए मामले के अनुसार, जोधपुर स्थित मदेरणा कॉलोनी के श्रीराम चौक पर हाथ में लाठी-डंडा लिए 30-40 जिहादी युवक आ धमके और वहाँ के बोर्ड को फाड़ डाला। इसके बाद वहाँ उपस्थित लोगों के साथ भी उन्होंने मारपीट की। साथ ही हिन्दू देवी-देवताओं को जम कर गालियाँ बकी। ये घटना मदेरणा सरकारी स्कूल के पास हुई। इसके बाद इलाक़े में तनाव पसर गया था।
शुरू में खबर आई थी कि मदेरणा के कालका माता मंदिर रोड और सरकारी स्कूल के पास दो समूहों में जम कर मारपीट हुई है। जिहादी समुदाय के लोगों पर आरोप लगा था कि वो बाइक से जाते हुए स्थानीय लोगों के साथ गाली-गलौज और मारपीट कर रहे थे। इससे आहात होकर कुछ हिन्दू युवक अपने मोहल्ले में गए और उन्होंने अपने साथियों को बुला कर लाया था। इसके बाद दोनों पक्षों में मारपीट हुई थी।
इस घटना में पत्थरबाजी की भी खबर आई थी। कई घरों के बाहर लगे बिजली के मीटर के साथ-साथ गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुँच कर सीसीटीवी फुटेज की जाँच की थी और कइयों को हिरासत में लिया था। थानाधिकारी ने पुलिस बल के साथ मौके पर पहुँच कर स्थिति को सम्भाला था और लोगों को आश्वासन दिया था कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।