Menu Close

दिल्ली दंगा: दिलबर नेगी की निर्मम हत्या में जमानत से कोर्ट का इनकार, कहा- भयावह थी हिंसा

दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिलबर नेगी की हत्या के 3 आरोपितों को जमानत देने से मना कर दिया।

कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा, “घटनास्थल पर हुई हिंसा भयावह थी, इसमें निर्दोष लोगों की जान और जनता की संपत्ति को नुकसान हुआ। इस स्तर पर आरोपितों को जमानत देने और उनकी रिहाई से जाँच में बाधा आ सकती है।”

बता दें, दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने दिलबर नेगी की हत्या में 12 लोगों को आरोपित बनाया है। चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि सांप्रदायिक हिंसा के दौरान मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं की संपत्तियों को निशाना बनाते हुए दिलबर नेगी को मिठाई की दुकान के अंदर जला दिया।

चार्जशीट में बताए गए सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। इन सभी पर हत्या, दंगा, दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लगे हैं। चार्जशीट में ये भी बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय की भीड़ बृजपुरी की पुलिया की तरफ से आई और हिंदुओं की संपत्ति को निशाना बनाकर दंगा करना शुरू किया और फिर उस रात इन लोगों ने वहाँ आगजनी भी की।

पुलिस ने कहा कि भीड़ ने अनिल स्वीट्स नाम की एक दुकान में लगा दी थी, जहाँ से पुलिस ने 26 फरवरी को दिलबर नेगी का शव बरामद किया था। हत्या के वक्त नेगी लंच करने के लिए दुकान के गोदाम में गया था और बाद में वहाँ आराम कर रहा था। तभी दंगाइयों की भीड़ आई और उसपर हमला बोल दिया।

उल्लेखनीय है कि 20 साल के युवक दिलबर नेगी की दर्दनाक हत्या के 3 मुस्लिम आरोपितों ने दिल्ली पुलिस के सामने कई चौंकाने वाली बातें कही हैंl उनका कहना है कि राजधानी में हो रहे दंगों के दौरान वे उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शिव विहार में हुई अंधाधुंध गोलीबारी में शामिल थे।

दिल्ली दंगों में दिलबर नेगी की हत्या के मामले में पुलिस द्वारा फ़ाइल की गई चार्जशीट के मुताबिक़ तीन मुख्य आरोपितों शाहनवाज़, सलमान और सोनू सैफ ने पिस्टल का इंतज़ाम करने की बात स्वीकार की। एक आरोपी सलमान ने हिन्दू समुदाय के लोगों पर गोलीबारी करने की बात भी कबूल की

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *