राष्ट्रध्वज कोई सजावट की वस्तु नहीं है । इस प्रकार के मास्क का प्रयोग करने पर छींकना, थूक लगना, अस्वच्छ होना और अंत में कचरे में डालना इत्यादि के कारण राष्ट्रध्वज का अनादर होगा । ऐसा करना ‘राष्ट्रीय मानचिन्हों का गलत प्रयोग रोकना कानून 1950’, कलम 2 और 5 के अनुसार; इसके साथ ही ‘राष्ट्र प्रतिष्ठा अनादर प्रतिबंध अधिनियम 1971’की धारा 2 के अनुसार व ‘बोधचिन्ह व नाम (अनुचित उपयोग पर प्रतिबंध) अधिनियम 1950’ ये तीनों कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है । इसलिए हमारी मांग है कि शासन इस पर कठोर कार्यवाही करे ।
हिन्दू जनजागृति समिति गत 18 वर्षों से ‘राष्ट्रध्वज का सम्मान करें’ अभियान चला रही है । राष्ट्रध्वज का अनादर रोकने हेतु हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा वर्ष 2011 में मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रविष्ट की गई थी । उस पर निर्णय देते हुए सरकार को निर्देश दिए थे कि ‘सरकार राष्ट्रध्वज का होनेवाली विडंबना और उसका अनादर रोके ।’
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