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कन्नौज (उत्तर प्रदेश) : राहुल वर्मा बन मोहम्मद तौफीक ने हिंदू युवती से रचाई शादी

उत्तर प्रदेश में एक और ग्रूमिंग जिहाद (लव जिहाद) का मामला सामने आया है। कन्नौज जिले में तौफीक नाम के युवक ने अपनी मज़हबी पहचान छुपा कर एक हिन्दू युवती को प्रेम जाल में फँसाया। इसकी जानकारी मिलने पर युवती के परिजनों ने युवक को अपने समुदाय का समझ उससे बेटी की हिन्दू रीति-रिवाजों से शादी कर दी। शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया में साझा किए जाने के बाद युवक की असलियत सामने आई। यह बात सामने आते ही परिजनों के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई और उन्होंने युवक के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है।

कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के निवासी पीड़ित युवती शिक्षिका है। वह नज़दीक स्थित कस्बे के निजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ कन्नौज के खांडेदेवर गाँव के रहने वाले तौफीक खान ने राहुल वर्मा नाम से फेसबुक आईडी बनाकर युवती से बातचीत शुरू की। चैटिंग करते हुए तौफीक ने युवती का नंबर ले लिया और दोनों के बीच बातचीत होने लगी। आरोपित तौफीक ने युवती को अपने प्रेम जाल में फँसा लिया और इस बात की जानकारी मिलने पर युवती के परिजन शादी के लिए तैयार हो गए।

शादी के ज़िक्र पर शिक्षिका के पिता ने तौफीक से कहा कि वह अपने घर वालों को बुला ले। इस पर बहाना करते हुए तौफीक ने कहा कि उसका अपने माता-पिता से विवाद चल रहा है। पिछले 7 वर्षों से वह अपने घर जयपुर नहीं गया है और लखनऊ में ही प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है। युवती के परिजनों ने आरोपित के बारे में जानकारी इकट्ठी की, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यह नहीं पता चला कि खुद को राहुल वर्मा बताने वाले व्यक्ति की असल पहचान क्या है। 10 दिसंबर 2020 को लखनऊ में युवती के पिता ने हिन्दू रीति-रिवाज़ों से बेटी की शादी तौफीक से कर दी।

आरोपित ने शादी के कार्ड में अपना नाम राहुल वर्मा पुत्र राजेश वर्मा निवासी लखनऊ लिखवाया था। जब युवती के भाई ने शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की तब आरोपित युवक की सच्चाई सामने आई। शिक्षिका के परिजनों को पता चला कि जिस व्यक्ति को वह राहुल वर्मा समझ रहे थे, वह असल में नज़दीक के गाँव खाड़ेदेवर का निवासी तौफीक खान है। इस घटना पर पुलिस अधीक्षक (कन्नौज) प्रशांत कुमार वर्मा का कहना है कि तौफीक नाम के युवक ने अपनी पहचान छुपा कर युवती से शादी की है।

थाना प्रभारी राजा दिनेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने तौफीक को गिरफ्तार कर लिया है और युवती को सुरक्षा प्रदान की गई। कड़ी सुरक्षा के बीच तौफीक को अदालत में पेश करके उसका बयान दर्ज कराया गया था। आरोपित तौफीक पर विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 की धारा 419, 420, 496 और भारतीय दंड संहिता की धारा 295 ए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

संदर्भ : OpIndia

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