मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लव/ग्रूमिंग जिहाद का मामला सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ 26 वर्षीय दलित युवती ने शुक्रवार (8 जनवरी 2021) को आत्महत्या कर ली। यह कदम उठाने से पहले उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए आदिल खान नाम के युवक को ज़िम्मेदार ठहराया है।
सुसाइड नोट में आदिल खान को ठहराया ज़िम्मेदार
भोपाल के टीटी नगर क्षेत्र में रहने वाली युवती अपने कमरे में मृत पाई गई थी। पुलिस मामले की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुँची और वहाँ से एक सुसाइड नोट बरामद किया। जिसमें युवती ने आदिल खान को अपनी मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया था। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, “मेरा नाम पूजा है और मैं आत्महत्या करने जा रही हूँ। खलीक खान का बेटा आदिल खान मेरी मौत का ज़िम्मेदार है।”
इसके बाद युवती के परिजनों ने आदिल खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने उस पर सम्बंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। इसमें आत्महत्या के लिए उकसाना भी शामिल है।
दोस्ती करने के लिए आदिल खान ने बदला था अपना नाम
मृतक युवती के पिता ने आरोप लगाया है कि आदिल ने हिन्दू बन कर उनकी बेटी को अपने झाँसे में लिया। आरोपित ने उनकी बेटी से दोस्ती करने के लिए अपना नाम बबलू बताया। युवती के पिता ने अपने बयान में कहा, “मेरी बेटी को जब उसके झूठ के बारे में पता चला, तब उसने दूरी बनाने का प्रयास किया। बदले में आदिल ने उसे मौखिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।”
दोनों पिछले 8 सालों से दोस्त थे। युवती के भाई ने बताया कि शुक्रवार की शाम पूजा अपने कमरे में गई और उसने अपना कमरा बंद कर लिया। उस वक्त घर में सभी लोग मौजूद थे। जब परिवार वालों के आवाज़ देने पर भी युवती ने दरवाज़ा नहीं खोला तब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। इसके बाद उन्हें जो नज़र आया, उसे देख कर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, पूजा अपने कमरे में फंदे पर लटकी हुई थी।
पूजा के भाई ने यह भी बताया कि आदिल उस पर इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाता था। जब उसकी बहन ने ऐसा करने से मना कर दिया तब आदिल ने दूसरी युवती के साथ सगाई कर ली। इस बात से निराश होकर पूजा ने आत्महत्या कर ली।
युवती के परिजनों की माँग है कि आदिल खान को गिरफ्तार करके उस पर हाल ही में लाए गए धर्मांतरण (लव जिहाद) विरोधी क़ानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। हालाँकि पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि इस प्रकरण में जबरन धर्मांतरण का मामला दर्ज होगा या नहीं। आरोपित पर आत्महत्या के लिए उकसाने और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया चुका है।
संदर्भ : OpIndia