कॉमेडी के नाम पर हिंदू देवी-देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाला मुनव्वर फारुखी अभी कुछ और दिन जेल में रहेगा। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
BREAKING : Madhya Pradesh High Court dismisses bail applications of comedian Munawar Faruqui & his aide Nalin Yadav in case for alleged hurting of religious sentiments.
They were arrested on January 2 for allegedly hurting religious sentiments during their show.#MunawarFaruqui pic.twitter.com/LcBL6i9KlW
— Live Law (@LiveLawIndia) January 28, 2021
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुनव्वर फारुकी के साथ एक अन्य आरोपी नलिन यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। बेल रिजेक्ट करते हुए हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने गुरुवार (28 जनवरी 2021) को कहा कि भाईचारा और सद्भावना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है।
पहले भी 2 बार नहीं मिला था बेल
हिंदू देवी-देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मुनव्वर फारूकी को इससे पहले दो बार बेल के लिए इनकार कर दिया गया था। हाई कोर्ट से पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी याचिका खारिज की गई थी। और उससे पहेल सत्र न्यायालय ने भी जमानत देने से मना कर दिया था।
उल्लेखनीय है कि इस मामले में फारूकी के वकील की ओर से दलील दी गई है कि एफआईआर में स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ लगाए गए आरोप सरासर ‘अस्पष्ट’ हैं और उसके खिलाफ राजनीतिक दबाव में मामला दर्ज किया गया।
दम भर मार खाया था
इंदौर के एक इवेंट में मुनव्वर ने देवी-देवताओं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तब घटना की जानकारी मिलते ही हिन्दू संगठन के कई सदस्यों ने वहाँ पहुँच कर उसकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद वे मुनव्वर फारूकी और आयोजक को थाने लेकर गए थे।
संदर्भ : OpIndia
हिन्दू देवी-देवताओं पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मुनव्वर फारूकी ने अब MP हाईकोर्ट से मांगी जमानत
January 14, 2021
हिंदू देवी देवताओं को लेकर अभद्र टिप्पणी करने वाले मुनव्वर फारूकी ने जमानत के लिए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में फारूकी की ओर से पेश की गई जमानत याचिका पर 15 जनवरी यानी शुक्रवार को सुनवाई होगी। इससे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में उसकी याचिका खारिज की गई थी और सत्र न्यायालय ने भी जमानत देने से मना कर दिया था।
बुधवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट अमन सिंह भूरिया ने फारुकी की न्यायिक हिरासत को 27 जनवरी तक बढ़ाया था। उससे पहले राज्य में सत्ताधारी पार्टी भाजपा के एक स्थानीय विधायक के बेटे की शिकायत पर 1 जनवरी को मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार किया गया था।
उसके ससुर युनूस बद्र ईमानी अपने दामाद की गिरफ्तारी के बाद से इंदौर में हैं और जमानत के लिए लगातार वकीलों से संपर्क कर रहे हैं। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ईमानी ने गुरुवार को बताया, “मेरी पिछले शनिवार और बुधवार को केंद्रीय जेल में फारूकी से मुलाकात हुई थी। इस दौरान उसने अपनी पत्नी और घर-परिवार की खैरियत पूछी।”
उन्होंने कहा कि फारूकी की पत्नी फिलहाल जूनागढ़ में हैं और जेल अधिकारियों ने फारूकी से फोन पर उसकी बात कराने से कथित रूप से यह कहते हुए मना कर दिया कि नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं।
जेल के अधीक्षक राकेश कुमार भांगरे ने फारूकी को लेकर कोई विशिष्ट टिप्पणी किए बगैर बताया, “जेल मैन्युअल के मुताबिक किसी कैदी के कारागार में आने के बाद 90 दिन तक उसका आचरण देखा जाता है। इसके बाद ही उसे फोन पर बातचीत की सुविधा देने पर विचार किया जाता है।”
उल्लेखनीय है कि इस मामले में फारूकी के वकील की ओर से दलील दी गई है कि एफआईआर में स्टैंड अप कॉमेडियन के खिलाफ लगाए गए आरोप सरासर ‘अस्पष्ट’ हैं और उसके खिलाफ राजनीतिक दबाव में मामला दर्ज किया गया।
यहाँ बता दें कि 1 जनवरी को स्थानीय भाजपा विधायक मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़ के बेटे एकलव्य सिंह गौड़ ने फारूकी और कॉमेडी कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े 4 अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। उनका आरोप था कि फारूकी ने कार्यक्रम में हिंदू देवी-देवताओं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गोधरा कांड को लेकर अभद्र टिप्पणियां की।
संदर्भ : OpIndia