हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने लव/ग्रूमिंग जिहाद की घटनाओं के विरुद्ध क़ानून पारित किया था। जिसके बाद वहाँ के कई शहरों में इस तरह के तमाम मामले सामने आए थे, अब मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में ‘धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020’ के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है।
इंदौर में यह लव/ग्रूमिंग जिहाद का पहला मामला है। इस मामले में आरोपित युवक ने अपनी मज़हबी पहचान छुपा कर लड़की को अपने झाँसे में लिया और उसके साथ ज़्यादती की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता क़ानून की धारा 3/5 के तहत मामला दर्ज किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक़ आरोपित फरहान (21) ने राहुल बन कर 17 वर्षीय नाबालिग पीड़िता से दोस्ती की थी।
इसके बाद फरहान ने पीड़िता को शादी का झाँसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद पीड़िता को पता चला कि युवक का नाम राहुल नहीं बल्कि फरहान है। सच सामने आने पर लड़की ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। जिसके आधार पर पुलिस ने धार्मिक स्वतंत्रता क़ानून की धारा 3/5 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376 के तहत आरोपित पर केस दर्ज कर लिया है।
फ़िलहाल पुलिस इस मामले की जाँच में जुट गई है। मध्य प्रदेश में लव/ग्रूमिंग जिहाद से जुड़ा क़ानून पारित किए जाने के बाद से औसतन प्रतिदिन एक मामला दर्ज हो रहा है। 31 जनवरी से लेकर अभी तक प्रदेश में कुल 23 मामले दर्ज किए गए हैं, इंदौर में लव जिहाद का पहला मामला है। मध्य प्रदेश में यह क़ानून 9 जनवरी 2021 को लागू हुआ था।
मध्य प्रदेश के भीतर सबसे ज़्यादा 7 मामले राजधानी भोपाल संभाग में दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर इंदौर संभाग है जहाँ 5 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन इंदौर शहर का यह पहला मामला है। इसके अलावा रीवा, जबलपुर में 4-4 और ग्वालियर संभाग में 3 मामले दर्ज किए गए हैं।
संदर्भ : OpIndia