मध्य प्रदेश के खंडवा से ‘लव जिहाद’ का मामला सामने आया है। सलमान नाम का युवक एक हिन्दू छात्रा को जबरन इस्लामी धर्मांतरण के लिए पिछले 1 वर्ष से प्रताड़ित कर रहा था। मध्य प्रदेश के नए धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक के तहत यह मामला दर्ज हुआ है। खंडवा में नए कानून के तहत ‘लव जिहाद’ का यह पहला मामला है। सलमान पीड़िता पर निकाह के लिए दबाव बना कर उसे प्रताड़ित कर रहा था।
चूँकि अभी पुलिस के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में इस कानून से सम्बंधित धाराएँ नहीं अपलोड की गई थीं, इसीलिए FIR दर्ज करने से पहले पुलिस अधीक्षक ने भोपाल के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की। मूंदी थाना अंतर्गत जामकोटा गाँव की पीड़ित छात्रा का कहना है कि रशीद खान का बेटा सलमान उसे परेशान कर इस्लामी धर्मांतरण व निकाह का दबाव बना रहा था। वो जान से मार डालने की धमकी देता थे, जिससे छात्रा के परिजन परेशान थे।
A person named Salman was forcing a 20-year-old woman from Jamkota village of Mundi Police Station limits to marry him. A case has been registered under relevant sections of IPC & the Religious Freedom Ordinance. The accused has been arrested: ASP Khandwa #MadhyaPradesh (5.03.21) pic.twitter.com/OQHyQ7QbUN
— ANI (@ANI) March 6, 2021
सलमान की करतूतों से तंग आकर पीड़िता को उसके परिजनों ने मामा के घर भेज दिया। फिर भी वह बाज नहीं आया। पीड़िता 12वीं में पढ़ती है। आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसे न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। आरोपित अक्सर पीड़िता का पीछा करता था और उसे धमकियाँ देता रहता था। उसकी हरकतों से तंग आकर पीड़िता ने पुलिस में मामला दर्ज कराया।
इस मामले में थाना प्रभारी मोहन सिंह सिंगोरे ने IPC की धारा 354 डी (महिला के प्रति अश्लील इशारे करना, अश्लील टिप्पणी और पीछा करना), धारा 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), धारा 506 (जान से मारने की धमकी) और 3/5 धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2021 (शादी और किसी अन्य कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण का मामला) के तहत FIR दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
संदर्भ : OpIndia