Menu Close

इलाज के बहाने हिंदुओं का धर्मान्तरण, असम से ईसाई मिशनरी रंजन सूतिया गिरफ्तार

असम में हिमंत बिस्व सरमा सरकार के धर्मान्तरण के मामले में कड़े रुख के बाद भी चोरी-छिपे धर्मान्तरण कराने की गतिविधियाँ चलाई जा रही हैं। इस बीच राज्य पुलिस ने गुरुवार (29 जुलाई 2021) को कुख्यात ईसाई मिशनरी रंजन सूतिया (Ranjan Chutia) को असम के डिब्रूगढ़ जिले में जबरन धर्म परिवर्तन की गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, डिब्रूगढ़ पुलिस ने ईसाई धर्म प्रचारक रंजन सूतिया को मोरन स्थित उसके चिकित्सा केंद्र से गिरफ्तार किया। धर्म परिवर्तन के लिए श्रीमंत शंकर देव की धार्मिक और सांस्कृतिक कृतियों का दुरुपयोग करने का आरोप रंजन पर है। इस मामले में हिंदू युवा छात्र परिषद ने मोरन थाने में कुख्यात ईसाई धर्म प्रचारक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि रंजन सूतिया ने धर्म परिवर्तन के लिए श्रीमंत शंकरदेव की धार्मिक और सांस्कृतिक रचनाओं का दुरुपयोग करते हुए बोरगीत, नाम, घुशा (असमिया धार्मिक भक्ति गीत) को फिर से अपने तरीके से बनाया था। ईसाई मिशनरी ने इन वैष्णव भक्ति गीतों में ईसा मसीह का नाम जोड़ने के लिए गानों को पूरी तरह से बदल दिया था।

रंजन सूतिया समेत दूसरे मिशनरी मिलकर कथित तौर पर ‘वर्ल्ड हीलिंग प्रेयर सेंटर’ नाम से एक प्रार्थना घर चला रहे हैं। यहाँ पर ईसा मसीह की शक्ति से रोगियों को ठीक करने के बहाने उनका ब्रेनवाश किया जाता था। इसके जरिए इन मिशनरियों ने हजारों हिंदुओं का ब्रेनवाश कर उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया।

स्थानीय संगठनों का आरोप है कि रंजन सूतिया ने स्वास्थ्य और आर्थिक मदद के नाम पर हजारों लोगों का धर्मान्तरण करवाया है। हिंदू युवा छात्र परिषद के महासचिव बाबुल बोरा ने राज्य सरकार से मिशनरियों की जघन्य धर्मान्तरण कराने की गतिविधियों को रोकने के लिए इस मामले में हस्तक्षेप करने की माँग की है।

इस बीच, श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बटाद्रव सत्र में मिशनरियों को शंकरदेव की रचनाओं का उपयोग करके निर्दोष लोगों का धर्म परिवर्तन कराने के मामले में कड़ी चेतावनी दी गई है। बटाद्रव सत्र के सत्राधिकारी देवानंद देब गोस्वामी ने ईसाई मिशनरियों के इस कुकृत्य की कड़ी आलोचना करते हुए राज्य सरकार से तत्काल कार्रवाई करने का आग्रह किया है।

बहारहाल, डिब्रूगढ़ पुलिस ने रंजन सूतिया को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 (A) और 195 (A) के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित कोरोना पॉजिटिव भी पाया गया है।

संदर्भ : OpIndia

Related News

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *