राष्ट्रध्वज छापे हुए टी-शर्ट के बेचे जाते हुए भी उस पर कार्यवाही करने में पुलिस उदासीन !
राष्ट्रध्वज छापे हुए राष्ट्रध्वज एवं मास्क के माध्यम से राष्ट्रध्वज के हो रहे अनादर को रोकने में प्रशासन की उदासीनता लज्जाप्रद !
मुंबई : राष्ट्रध्वज का अनादर रोकने हेतु एक ओर केंद्र सरकार ने प्लास्टि के राष्ट्रध्वजों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है, तो दूसरी ओर प्लास्टिक के राष्ट्रध्वजों, साथ ही राष्ट्रध्वज की प्रतिमा छापे गए टी-शर्ट की बिक्री करनेवालों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में पुलिस असमर्थता दर्शा रही हैं । इसके संदर्भ में हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से घाटकोपर पुलिस थाने में शिकायत प्रविष्ट कर भी संबंधित बिक्रेताओं पर कार्यवाही करना पुलिस ने अस्वीकार किया, तो आजाद प्रांगण पुलिस थाने में बिक्रेता को केवल समझाकर छोड दिया गया । हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से राष्ट्रध्वज के अनादर के संदर्भ में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटिल, महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर, साथ ही जिलाधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन भेजे गए हैं ।
ध्वजसंहिता के अनुसार सायंकाल ६ बजे से पूर्व राष्ट्रध्वज को सम्मानपूर्वक उतारा नहीं गया, तो वह अपराध प्रमाणित होता है; परंतु उसी राष्ट्रध्वज की प्रतिमा को टी-शर्ट पर कैसे भी छापकर उसे कहां भी फेंका गया, तो उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो सकती ? राष्ट्रीय मानचिन्हों का दुरूपयोग कानून १९५० की धारा २ एवं ५, साथ ही राष्ट्रप्रतिष्ठा अनादर प्रतिबंध अधिनियम १९७१ की धारा २ एवं नाम (अनुचित उपयोग के लिए प्रतिबंध) अधिनियम १९५० इन ३ कानूनों के अंतर्गत राष्ट्रध्वज का अनादर दंडनीय अपराध होने का समिति की ओर से की गई शिकायत में कहा गया है । हिन्दू जनजागृति समिति की ओर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटिल, मुंबई की महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर, साथ ही जिलाधिकारी एवं पुलिस महानिदेश को यह ज्ञापन भेजा गया है ।
आजाद प्रांगण पुलिस थाने में बिक्रेता को दी गई चेतावनी !
छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलस्थान के सुरंगवाले मार्ग पर स्थित एक दुकान में राष्ट्रध्वज की प्रतिमा छापे गए टी-शर्ट्स बिक्री के लिए रखे गए थे । इस संदर्भ में हिन्दू जनजागृति समिति के मुंबई प्रवक्ता डॉ. उदय धुरी ने १२ अगस्त की रात को पुलिस उपनिरीक्षक शोभा भांडवलकर से शिकायत प्रविष्ट की । डॉ. धुरी ने जब सहायक पुलिस निरीक्षक विजेंद्र धुरत को इस संदर्भ में बताया, तब उन्होंने राष्ट्रध्वज की प्रतिमा अंकित टी-शर्ट्स की बिक्री करनेवाले बिक्रेता को पुलिस थाने बुलाकर चेतावनी दी और तब पुलिस ने इस बिक्रेता से इस प्रकार के टी-शर्ट्स की पुनः बिक्री न करने के संदर्भ में लिखित स्वीकृति लिख ली ।