पणजी : इस वर्ष प्लास्टर ऑफ पैरिस की श्री गणेशमूर्तियों का उपयोग करनेवालों को भी कारावास का दंड मिलने की संभावना है । राज्य के पर्यावरणमंत्री नीलेश काबराल ने १८ अगस्त को पत्रकारों को बताया कि राज्य में प्लास्टर ऑफ पैरिस की गणेशमूर्तियों की बिक्री एवं उपयोग करने पर प्रतिबंध है । अतः ऐसे गणेशमूर्तियों की बिक्री अथवा उपयोग करनेवालों पर अधिक आर्थिक दंड दिया जानेवाला है, साथ ही आवश्यकता पडने पर ऐसे लोगों को कारागार में भी बंद किया जा सकता है । यह कार्यवाही प्रमुखरूप से गोवा प्रदूषण नियंत्रण विभाग करनेवाला है और उसके लिए जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी, पुलिस विभाग आदि का सहयोग मिलनेवाला है । प्लास्टर ऑप पैरिस पानी में नहीं घुलता; इसलिए उससे पर्यावरण दूषित होता है ।
गोवा शासन विगत अनेक वर्षों से प्लास्टर ऑफ पैरिस की श्री गणेशमूर्तियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर पर्यावरणपूरक खडिया मिट्टी से बनाई जानेवाली गणेशमूर्तियों की बिक्री को प्रोत्साहन देने का प्रयास कर रहा है; परंतु प्लास्टर ऑफ पैरिस की श्री गणेशमूर्तियों का मूल्य अल्प होने से और मूर्ति दिखने में सुंदर होने से लोगों का झुकाव इन्हीं मूर्तियों की ओर होने का दिखाई पडता है ।