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कागदी लुगदी से बनी मूर्तियों के विषय में ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण’ के प्रतिबंध-आदेश का उल्लंघन !
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हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों द्वारा कार्यवाही की मांग
कागज की लुगदी से बनी गणेशमूर्तियां प्रचंड प्रदूषणकारी और पर्यावरण हेतु हानिकारक होने से उन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पश्चिम विभाग, पुणे द्वारा 30 सितंबर 2016 को दिया गया । साथ ही प्राधिकरण ने तत्कालीन शासन के कागदी लुगदी से बनी मूर्तियों को प्रोत्साहन देनेवाले 3 मई 2011 के शासकीय निर्णय को स्थगित किया था । तब भी ‘एमेजॉन’, ‘फ्लिपकार्ट’, ‘इंडिया मार्ट’, ‘इको गणेशा’ जैसी ई-कॉमर्स जालस्थल (वेबसाईट) द्वारा बडी संख्या में कागजी लुगदी से बनी मूर्तियों की ब्रिकी की जा रही है । यह माननीय प्राधिकरण के न्यायिक आदेश का उल्लंघन है, जिससे बडी मात्रा में प्रदूषण वृद्धि होगी । इसलिए माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के न्यायिक आदेश का उल्लंघन करनेवालों पर फौजदारी अपराध प्रविष्ट किए जाए, इसलिए हिन्दू जनजागृति समिति और अन्य हिन्दुत्वनिष्ठ संगठनों द्वारा पुणे, संभाजीनगर और जळगांव में पुलिस परिवाद (शिकायत) प्रविष्ट की गई, ऐसा हिन्दू जनजागृति समिति के राज्य संगठक श्री. सुनील घनवट ने सूचित किया ।
Violation of ‘National Green Tribunal’s orders regarding idols made of paper pulp!
Complaint lodged against Amazon, Flipkart,India Mart etc.4 selling idols made of paper pulp;
Pro-Hindu organisations demand strict action!!#गणेश_चतुर्थी#Ganeshchaturthi#गणेशोत्सव२०२१@ANI @uni pic.twitter.com/gKpqeWaUIo— Sunil Ghanwat (@SG_HJS) September 10, 2021
वर्ष 2011 में तत्कालीन राज्य शासन ने कागजी लुगदी से बनी मूर्तियों को प्रोत्साहन देनेवाला शासकीय निर्णय प्रसारित किया था । सूचना के अधिकार द्वारा इस विषय में पूछने पर पर्यावरण विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने इस विषय में ‘कोई भी वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है’ ऐसा लिखित उत्तर दिया । हिन्दू जनजागृति समिति ने इस विषय में ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण’ में कागजी लुगदी के कारण बडी मात्रा में जलप्रदूषण होने की याचिका प्रविष्ट की थी । जिस पर प्राधिकरण ने 30 सितंबर 2016 को शासन के निर्णय को अनिश्चितकाल हेतु स्थगित किया । साथ ही कागजी लुगदी से बनी मूर्तियों का प्रचार-प्रसार न करे, ऐसा आदेश भी दिया । इसलिए इस आदेश का उल्लंघन कर कागजी लुगदी से बनी मूर्तियों कर बिक्री करना फौजदारी अपराध है, ऐसा श्री. घनवट ने बताया ।
कागदी लगद्याच्या मूर्तींच्या संदर्भातील 'राष्ट्रीय हरित लवादा'च्या बंदी आदेशाचे उल्लंघन !
कागदी लगद्याच्या मूर्ती विकणार्या 'अॅमेझॉन','फ्लिपकार्ट','इंडिया मार्ट' या संकेतस्थळांविरोधात पोलीस तक्रार; हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांची कारवाईची मागणी!#GaneshChaturthi @malhar_pandey @HJS_PJ pic.twitter.com/pBX9cq0biS— Sunil Ghanwat (@SG_HJS) September 10, 2021
संभाजीनगर में हिन्दू जनजागृति समिति के श्री. शशांक देशमुख और हिन्दू विधिज्ञ परिषद के संस्थापक सदस्य अधिवक्ता (पू.) सुरेश कुलकर्णीजी ने पुलिस आयुक्त कार्यालय में, पुणे में समिति के श्री. दीपक आगवणे और श्रीशिवप्रतिष्ठान हिन्दुस्थान के श्री. ऋषीकेश कामथे ने पुणे पुलिस आयुक्त कार्यालय में तथा जळगांव के हिन्दू राष्ट्र सेना के उत्तर महाराष्ट्र प्रांतप्रमुख श्री. मोहन तिवारी, हिन्दू जनजागृति समिति के श्री. गजानन तांबट, हिन्दुत्वनिष्ठ अधिवक्ता निरंजन चौधरी और ह.भ.प. योगश महाराज कोळी ने जळगांव जिलाधिकारी अभिजित राऊत, साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में परिवाद (शिकायत) निवेदन प्रविष्ट किया । इस समय जिलाधिकारी श्री. राऊत ने इस ओर ध्यान देकर आगामी कार्यवाही करेंगे, ऐसा आश्वासन दिया ।
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जलगाव (महाराष्ट्र) में पुलिस परिवाद प्रविष्ट