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उत्तरप्रदेश : लव जिहाद विरोधी कानून द्वारा पहली सजा, धर्मांध युवक को १० वर्ष कारावास और ३० सहस्र रुपए दंड

लक्ष्मणपुरी (उत्तरप्रदेश) – उत्तरप्रदेश में लव जिहाद विरोधी कानून बनने के बाद अब इस कानून के अंतर्गत एक दोषी धर्मांध को १० वर्ष का कारावास और ३० सहस्र रुपए का दंड, ऐसी सजा दी गई है । वर्ष २०१७ में जावेद ने अपना नाम ‘मुन्ना’ बताते हुए एक नाबालिग लडकी को प्रेम जाल में फंसाया था । बाद में उससे विवाह करने के लिए उसे भगाकर ले गया था । जावेद ने बाद में उसकी असली पहचान बताकर इस लडकी से मुसलमान रीति रिवाज से विवाह करने का बताने पर लडकी ने मना कर दिया । पुलिस ने इस युवक को हिरासत में लेकर उस पर लडकी के बताएनुसार बलात्कार का गुनाह प्रविष्ट किया । अभी तक उत्तरप्रदेश पुलिस ने लव जिहाद विरोधी कानून के अन्तर्गत कुल १०८ गुनाह प्रविष्ट किए हैं ।

खुद को हिंदू बताकर दिया था झांसा

मामला 15 मई, 2017 का है। जूही थाना क्षेत्र की कच्ची बस्ती में एक किशोरी रहती है। जावेद नाम के युवक ने खुद को हिंदू बताते हुए उसे अपना नाम मुन्ना बताया। बाद में दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगीं। धीरे-धीरे दोनों में प्रेम संबंध हो गए। फिर आरोपी किशोरी को शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया।

बेटी के लापता होने के बाद पीड़ित परिवार वाले जूही थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर किशोरी को बरामद कर लिया था। पीड़िता की मां की तहरीर पर पॉक्सो एक्ट समेत रेप की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। पीड़िता ने बताया कि जावेद ने खुद को हिंदू बनाकर उससे दोस्ती की थी। इसके बाद शादी का झांसा देकर साथ ले गया। जब वह उसके घर पहुंची, तो उसे अपना असली धर्म बताकर निकाह करने के लिए दबाव बनाया गया। इस पर लड़की ने इनकार कर दिया।

स्त्रोत : भास्कर

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