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राजस्थान में हिन्दू धार्मिक त्योहारों से पहले ही कुछ जिलों में भोंपू और धार्मिक झंडों के प्रयोग पर रोक

कोटा, बीकानेर, जोधपुर और अजमेर में धारा १४४ लागू !

कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में हिन्दू त्योहारों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए गए हैं; ध्यान दें ! किन्तु, मुहर्रम के समय इस प्रकार के प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाते ! – संपादक, हिन्दुजागृति

अजमेर (राजस्थान) – राजस्थान में कोटा, बीकानेर और जोधपुर जिलों के साथ ही अजमेर में धारा १४४ (जमाव बंदी) लगा दी गई है । यह आदेश ७ अप्रैल से लागू कर दिया गया है । इस काल में ध्वनिक्षेपक के उपयोग पर रोक लगा दी गई है । प्रशासन का कहना है कि, ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है ।

आदेश के क्रियान्वयन के फलस्वरूप, किसी भी व्यक्ति या संगठन के लिए, किसी भी धार्मिक समारोह में डीजे (बड़े संगीत वाद्य यंत्र) का उपयोग करने से पहले प्रशासन से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है । जिले में होने वाले धार्मिक आयोजनों में अब सरकारी स्थल , सार्वजनिक चौराहे  , बिजली व टेलीफोन के खम्बे व किसी व्यक्ति की संपत्ति पर बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी प्रकार के बैनर अथवा झंडे नही लगाए जा सकेंगे । साथ ही लिखा गया है कि अगर ऐसा करते हुए कोई भी पकड़ा जाता है तो उस शख्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी । बताया गया कि आदेश की पालना तुरन्त करने के लिए कहा गया है। प्रशासन ने कहा है कि, इससे कानून-व्यवस्था समेत सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है । इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी ।

भाजपा की ओर से आलोचना !

अजमेर शहर के उप महापौर और भाजपा नेता नीरज जैन ने आरोप लगाया है कि, महावीर जयंती, दुर्गा अष्टमी, आंबेडकर जयंती, श्री राम नवमी और हनुमान जयंती के उत्सव काल में भक्तगण जुलूस न निकाल सकें, इसलिए ऐसा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है । गहलोत सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है।

स्रोत : लाइव हिन्दुस्थान

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