असम के गोलपाडा जिले के एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका को दोपहर के भोजन में पका हुआ गोमांस विद्यालय लाने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार, प्रधानाध्यापिका डालीमन नेसा कथित तौर पर ‘गुणोत्सव 2022’ के दौरान पका हुआ गोमांस लेकर आई थीं। विद्यालयों के प्रदर्शन की समीक्षा करने के लिए ‘गुणोत्सव 2022’ नामक कार्यक्रम का आयोजन राज्य भर में 11 से 14 मई के बीच किया गया था।
प्रधानाध्यापिका डालीमन नेसा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद 16 मई को उन्हें थाने ले जाया गया। असम में गोमांस का सेवन अवैध नहीं है, लेकिन असम मवेशी संरक्षण अधिनियम, 2021 के मुताबिक उन क्षेत्रों में मवेशियों के वध और गोमांस की बिक्री प्रतिबंधित है, जहां हिंदू, जैन और सिख बहुसंख्यक हैं। इसके अलावा मंदिर या सतरा (वैष्णव मठ) के पांच किलोमीटर के दायरे में भी गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध है।
जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मृणाल डेका ने कहा कि लखीपुर क्षेत्र के हुरकाचुंगी माध्यमिक इंग्लिश विद्यालय की प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ने प्रधानाध्यापिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। वह विद्यालय में दोपहर के भोजन के लिए गोमांस लेकर आई थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कहा, ‘‘हम उन्हें 16 मई को पुलिस थाने लाए। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत ने अगले दिन उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।’’ पुलिस अधिकारी के मुताबिक आरोपी प्रधानाध्यापिका के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
स्रोत : एबीपी