उच्च न्यायालय ने दिया 4 महीने का समय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ज्ञानवापी की तरह मथुरा में भी श्रीकृष्ण जन्मभूमि और मस्जिद ईदगाह के वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया है। यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जस्टिस पीयूष अग्रवाल की बेंच ने दिया है। उच्च न्यायालय की ओर से चार महीने में वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही चार महीने में सर्वे करारकर रिपोर्ट उच्च न्यायालय में दाखिल करने के निर्देश दिए गए हैं।
Allahabad High court orders Videography survey of “Shri #Krishna Janambhoomi” in Mathura.
Finally some Good news ?✊? pic.twitter.com/PSSZWzUP3S
— Nitin JukaRiya (@oye_nitinn) August 29, 2022
सर्वे कमीशन में एक वरिष्ठ अधिवक्ता, कमिश्नर और दो अधिवक्ता सहायक कमिश्नर के साथ वादी और प्रतिवादी के साथ सक्षम अधिकारी होंगे। चार महीने में वीडियोग्राफी सर्वे होगा और इसके बाद इस रिपोर्ट को दाखिल करना होगा। यह आदेश उच्च न्यायालय की तरफ से मथुरा जिला जज को दिया गया है।
बता दें कि, लखनऊ की रहने वाली रंजना अग्निहोत्री ने श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक की मांग करते हुए मुकद्दमा दायर किया था। उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की भी मांग की। अदालत में दायर मुकद्दमे में भगवान कृष्ण के जन्मस्थान के पास कटरा केशव देव मंदिर के 13.37 एकड़ के परिसर में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर कथित रूप से 1669-70 में बनी ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है।
स्रोत : इंडिया टीवी