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न्यायालय ने ज्ञानवापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति वाली याचिका को सुनवाई योग्य माना

मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में वाराणसी की न्यायालय ने हिंदू पक्ष के हक में निर्णय दिया है। न्यायालय ने अंजुमन इंतेजामिया कमेटी की याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने पांचों महिला हिंदू पक्षकार के पक्ष में निर्णय सुनाया है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में निर्णय सुनाते हुए जिला जज ए के विश्वेश की एकल पीठ ने मामले को सुनवाई योग्य बताया है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कहा, न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि मुकदमा विचारणीय है। मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। ज्ञानवापी मस्जिद मामले के याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने कहा, यह हिंदू पक्ष की जीत है। यह ज्ञानवापी मंदिर की आधारशिला है। हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं।

हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी समेत अन्य धार्मिक स्थलों पर नियमित पूजा अर्चना करने की अनुमति दिए जाने की मांग की गई थी। वहीं, मुस्लिम पक्ष ने न्यायालय में पोषणीय नहीं होने की दलील देते हुए इस केस को खारिज करने की मांग की थी। न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की दलील को खारिज करते हुए अपने फैसले में कहा है कि< सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 07 नियम 11 के तहत इस मामले में सुनवाई हो सकती है। दूसरी ओर, याचिकाकर्ता मंजू व्यास ने कहा कि, आज पूरा भारत खुश है। मेरे हिंदू भाई-बहनों को जश्न मनाने के लिए दीए जलाने चाहिए।

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