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नूपुर शर्मा का ‘सिर कलम’ करने का ‍वीडियो डालनेवाले नदीम अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत

भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा का सिर काटे जाने का वीडियो फेसबुक पर अपलोड करने वाले नदीम अंसारी को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस दीपक वर्मा की बेंच ने जमानत दी।

अंसारी को 13 जून 2022 को गिरफ्तार किया गया था। उस पर IPC की धारा 153A, 295A, 505(2) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 की धारा 67 के तहत आरोप लगाया गया था। अंसारी ने फेसबुक और अपने मोबाइल पर नूपुर शर्मा का सिर कलम करते हुए दिखाने वाला वीडियो पोस्ट करके नस्लीय अशांति फैलाने की कोशिश की थी।

गिरफ्तारी के बाद नदीम अंसारी ने अदालत के सामने तुरंत जमानत याचिका दायर की। अपनी याचिका में उसने दावा किया कि वह निर्दोष है और इस मामले में गलत आरोप लगाया गया है। बाद में हाईकोर्ट ने अंसारी को जमानत दे दी।

इससे पहले 13 अक्टूबर 2022 को राजस्थान उच्च न्यायालय ने अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को जमानत देने से इनकार कर दिया। चिश्ती ने नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की माँग की थी। पुलिस ने 14 जुलाई 2022 को हैदराबाद से चिश्ती को गिरफ्तार किया था।

चिश्ती की जमानत याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि हैदराबाद से चिश्ती की सक्रिय गिरफ्तारी और उसके पास से कई मोबाइल फोन की बरामदगी इस बात के सबूत हैं कि अपराध में उसकी सक्रिय भागीदारी थी।

अजमेर दरगाह के बाहर 17 जून 2022 को गौहर चिश्ती ने नूपुर शर्मा का सिर काटने के समर्थन में नारेबाजी की थी। उसका यह वीडियो वायरल हो गया था। कहा जाता है कि उसके उकसाने से प्रेरित होकर ही उदयपुर के हिंदू दर्जी कन्हैया लाल और महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोल्हे की गला काटकर हत्या कर दी गई थी।

स्रोत : ऑप इंडिया

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