तेलंगाना उच्च न्यायालय ने बुधवार को भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा सिंह को बड़ी राहत दे दी। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद टी राजा सिंह को रैलियां और प्रेस मीट न करने की शर्तों के साथ रिहा करने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय के अधिवक्ता करुणा सागर ने यह जानकारी दी। मालूम हो कि पैगंबर मोहम्मद पर कथित टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने टी राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट के तहत कार्रवाई की थी।
Telangana HC after hearing both sides ordered to release suspended BJP MLA T Raja Singh with conditions of not conducting rallies & press meets: Karuna Sagar Advocate, High Court
Police invoked PD Act against T Raja Singh for alleged remarks about Prophet Mohammed
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— ANI (@ANI) November 9, 2022
पैगंबर मोहम्मद को लेकर अगस्त में विवादित टिप्पणी करने के बाद टी राजा सिंह के खिलाफ कई शिकायतें दी गई थी। दबीरपुरा, भवानी नगर, रेनबाजार, मिरचौक पुलिस स्टेशनों में भारी संख्या में लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे थे। गुस्साए लोगों ने भाजपा MLA टी राजा सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था। राजा सिंह के खिलाफ 295(ए) और 153 (ए) समेत दूसरी धाराओं में केस दर्ज किया गया था।