कानून का उल्लंघन किया तो 5 लाख जुर्माना, 10 साल की होगी जेल
हरियाणा में शादी के लिए धर्मांतरण पर रोक लगाने वाले कानून को राज्यपाल ने मंजूरी दे दी है। इससे पहले कानून को हरियाणा विधानसभा की मंजूरी के बाद राज्यपाल के पास भेजा गया था। राज्यापाल की मंजूरी मिलने के बाद अब नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है।
इस कानून के मुताबिक हरियाणा में अब शादी के लिए धर्मपरिवर्तन की इजाजत नहीं होगी। इस नियम का कोई यदि उल्लंघन करता है तो उसे 3 से 10 साल तक की जेल होगी। हरियाणा सरकार के हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण नियम, 2022 को गवर्नर ने मंजूरी दे दी है।
Conversion for marriage illegal in Haryana: Governor approves law, upto 10 years in jail for violation https://t.co/6T9Q1sHazX
— TripuraWire (@TripuraWire) December 20, 2022
न्यायालय जा सकेंगे पीड़ित
वहीं जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने पर पीड़ित लोग अब न्यायालय की शरण ले सकेंगे। न्यायालय पीड़ित और आरोपी की आय को ध्यान में रखकर पीड़ित के भरण-पोषण और कार्रवाई का खर्चा देने का आदेश जारी कर सकेगी। इस कानून में बच्चा होने के बाद भी पीड़ित न्यायालय की शरण ले सकेंगे।
जबरन धर्म परिवर्तन के बाद यदि बच्चा हो जाता है और महिला या पुरुष शादी से संतुष्ट नहीं हैं तो भी वो दोनों न्यायालय की शरण ले सकेंगे। न्यायालय ये आदेश देगा कि, बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए भी भरण पोषण राशि दोनों या आरोपी को देनी होगी। इस एक्ट की धारा 6 के तहत विवाह को अमान्य घोषित करने का भी प्रावधान किया गया है।
बता दें, हाल ही में धर्मांतरण को लेकर हरियाणा से एक मामला सामने आया था जिसमें 22 वर्षीय एक हिंदू महिला और उसके मुस्लिम पति समेत नौ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। महिला के पिता ने दर्ज कराई गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी ने हाल में एक मुस्लिम व्यक्ति से शादी की थी और उसे जबरन इस्लाम कबूल कराया गया।
पुलिस के मुताबिक, धीरज शुक्ला ने अपनी शिकायत में कहा है, पिछले साल, जावेद की मां और रिश्तेदार शादी का प्रस्ताव लेकर मेरे घर आए थे, लेकिन मैंने इसे अस्वीकार कर दिया। इस साल 28 अक्टूबर को मुझे एक अदालती नोटिस मिला, जिसमें कहा गया था कि मेरी बेटी की शादी जावेद खान से हुई है और उसने सुरक्षा के लिए अदालत में याचिका दायर की है। महिला के पिता ने हाल में राज्य में पारित धर्मांतरण रोधी कानून का हवाला देते हुए कहा, कानून के अनुसार शादी अवैध है और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए।
स्रोत : टीवी 9