केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की 123 संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का फैसला किया है, जिनमें मस्जिद, दरगाह और कब्रिस्तान शामिल हैं। अब अर्बन डेवलपमेंट मंत्रालय (Ministry of Urban Development) की ओर से दिल्ली वक्फ बोर्ड को आर्डर भेजा गया है।
बोर्ड के अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान ने केंद्र के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खान ने जोर दिया कि वह केंद्र सरकार को वक्फ संपत्ति का अधिग्रहण नहीं करने देंगे।
Ministry of Housing and Urban Affairs has pasted notices outside 123 properties in Delhi including mosques, dargahs, cemetery, denotifying them as properties of the Delhi Waqf Board.@nikhil_lakhwani https://t.co/fl46Zg2cRV
— News18 (@CNNnews18) February 17, 2023
उप भूमि और विकास अधिकारी ने आठ फरवरी को बोर्ड को भेजे एक पत्र में उसे 123 वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से “मुक्त” करने के फैसले की जानकारी दी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा बनाए गए 2 सदस्य पैनल के सामने अपना पक्ष नहीं रखा। हालांकि उसे कई बार मौका दिए गए थे लेकिन उसके बाद भी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अपना पक्ष नहीं रखा था। मंत्रालय के द्वारा भेजे गए ऑर्डर में कहा गया अब तक 123 प्रॉपर्टी पर उनका कोई इंटरेस्ट सामने नहीं था। इसको देखते हुए अब कोई जवाब नहीं आया था और अब बोर्ड का कोई हक नहीं रहा, क्योंकि बोर्ड की ओर से कोई ऑब्जेक्शन रिप्लाई 2 सदस्य पैनल के सामने नहीं रखा गया था। पैनल की रिपोर्ट के आधार पर यह आर्डर जारी किया गया है।
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इन 123 प्रॉपर्टी में संसद मार्ग और इंडिया गेट की मस्जिदें भी शामिल हैं तो कई दरगाह और अरबों की संपत्ति भी शामिल है। इसमें इन 123 प्रॉपर्टी का मालिकाना हक यूपीए सरकार ने वक़्फ़ बोर्ड को दिया था। इसके खिलाफ हिन्दू संगठन कोर्ट गए थे। लुटियंस ज़ोन की कई मस्जिदों पर भी मंत्रालय ने नोटिस चस्पा किए हैं। ये मस्जिदें भी 123 प्रॉपर्टी में आती हैं।
स्रोत : न्यूज १८