‘कॉलेज रोमांस’ सीरीज में उपयोग की गई भाषा युवाओं के दिमाग को दूषित करने वाली – उच्च न्यायालय
दिल्ली उच्च न्यायालय ने OTT प्लेटफॉर्म TVF की वेब सीरीज कॉलेज रोमांस को अश्लील और बताते हुए निर्माताओं पर FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं उच्च न्यायालय की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि, उन्हें खुद इयरफोन लगाकर सीरीज के ऐपिसोड देखने पड़े। इसमें ऐसी अश्लील भाषा का उपयोग किया गया है, जिसे अगर वो सार्वजनिक तौर पर सुनतीं तो वहां बैठे लोग हैरान हो जाते।
हेडफोन लगाकर देखने पड़े सीरीज के एपिसोड
सुनवाई के दौरान जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि, उन्होंने अपने चैंबर में हेडफोन लगाकर इस सीरीज के एपिसोड देखना पड़ा। सीरीज में उपयोग की गई भाषा न तो कोई सार्वजनिक तौर पर उपयोग करता है और ना ही अपने परिवार में इस तरह बात करता है।
Use of vulgar language in public domain and social media platforms which are open to children of tender age needs to be taken seriously: Justice Swarana Kanta Sharma#DelhiHighCourt #OTT
— Live Law (@LiveLawIndia) March 6, 2023
जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने लगाई निर्माताओं को फटकार
उन्होंने आगे कहा – ‘न्यायालय नोट करता है कि निश्चित तौर पर यह वो भाषा नहीं है, जो देश के युवा या नागरिक बातचीत के लिए उपयोग करते हैं।’ जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में लिखा – ‘न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सीरीज के डायरेक्टर सिमरन प्रीत सिंह और अभिनेत्री अपूर्वा अरोड़ा के खिलाफ सेक्शन 67 और 67 ए के तहत कार्रवाई के जिम्मेदार हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के आदेश को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय ने दिल्ली पुलिस को तीनों आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।’
अश्लील भाषा का प्रभाव विद्यालयीन बच्चों पर भी पड़ेगा
दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा – ‘इस भाषा को कॉलेज जाने वाले छात्रों की भाषा बताया है। इसका असर विद्यालयीन बच्चों पर भी पड़ेगा और आने वाले दिनों में यह सामान्य हो जाएगा। नई पीढ़ी हमेशा अपनी पुरानी पीढ़ी से सीखती है, ऐसे में अगर विद्यालयीन छात्र भी इसी तरह की अश्लील भाषा बोलने लगे तो यह समाज के लिए बहुत खराब होगा।
स्रोत : भास्कर